छतरपुर : बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग उर्फ छोटे सरकार को न्यायालय से राहत नहीं मिली है। छतरपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
जानकारी के अनुसार, शालिग्राम गर्ग के अधिवक्ता की ओर से 25 अगस्त 2026 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश निधि सक्सेना के न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय में अवकाश होने के कारण आवेदन पर तत्काल सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद 29 अगस्त को जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने सोमवार 31 अगस्त 2026 को शालिग्राम गर्ग की जमानत याचिका निरस्त कर दी। इस फैसले के बाद शालिग्राम को फिलहाल न्यायालय से जमानत नहीं मिल सकी है।
शालिग्राम गर्ग को बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई के रूप में जाना जाता है। मामले में उनके अधिवक्ता की ओर से न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया। शालिग्राम गर्ग पर जमीन विवाद में एक युवक को गोली मारने का गंभीर आरोप है। गोली लगने से घायल युवक का इलाज जिला अस्पताल में हुआ था।



















