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रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा) ने राज्य के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के नए नियम तय कर दिए हैं। नया आदेश पूर्व में जारी विभागीय अधिसूचनाओं तथा संबंधित पुराने परिपत्रों को अधिक्रमित करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

जारी अधिसूचना के अनुसार भर्ती परीक्षाओं को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कुल 7 समूहों में वर्गीकृत किया गया है:

  • समूह-1 (तृतीय श्रेणी – अभियांत्रिकीय सेवाएं): इसमें उप अभियंता (सिविल, विद्युत, यांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि) के पदों के लिए संबंधित विषय में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा बी.ई./बी.टेक की डिग्री अनिवार्य की गई है।
  • समूह-2 (तृतीय श्रेणी – स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर): इसे तीन उप समूहों में बांटा गया है। इसमें सहायक प्रबंधक, श्रम निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक, पटवारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनो-टायपिस्ट, केमिस्ट, सहायक सांख्यिकी अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जैसे पद शामिल हैं। इन पदों के लिए स्नातक/स्नातकोत्तर के साथ पद के अनुसार कम्प्यूटर डिप्लोमा या शीघ्रलेखन-मुद्रलेखन प्रमाण पत्र तय किया गया है।
  • समूह-3 (तृतीय श्रेणी – शैक्षणिक सेवाएं): शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्याख्याता, पी.टी.आई. तथा विशेष शिक्षकों के लिए उच्चतर माध्यमिक, स्नातक, बी.एड. या डी.एड. की अर्हता निर्धारित की गई है।
  • समूह-4 (तृतीय श्रेणी – वर्दीधारी सेवाएं): सूबेदार, उप निरीक्षक, आरक्षक, जेल प्रहरी, आबकारी आरक्षक और वनरक्षक जैसे पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता के साथ विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार शारीरिक अर्हताएं पूरी करना अनिवार्य होगा।
  • समूह-5 (तृतीय श्रेणी – विज्ञान एवं स्वास्थ्य सेवाएं): इसमें स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब तकनीशियन, ड्रेसर और सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी जैसे पद शामिल हैं, जिनके लिए संबंधित विषय में 10+2 (जीव विज्ञान/विज्ञान), बी.एस.सी. नर्सिंग या डिप्लोमा आवश्यक है। PDF
  • समूह-6 एवं समूह-7 (तृतीय व चतुर्थ श्रेणी – हाई स्कूल व हायर सेकंडरी स्तर): इसमें सहायक मानचित्रकार, पटवारी, छात्रावास अधीक्षक, वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार, और ट्रेडमेन के पदों को रखा गया है।

स्थानीय निवास व परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुख्य नियम:

  1. छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य: अभ्यर्थियों का छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य रखा गया है।
  2. परीक्षा प्रणाली: छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSB) द्वारा सामान्य पदों के लिए कॉमन परीक्षा (भाग-अ) आयोजित की जाएगी। वहीं, संकाय विशिष्ट पदों के लिए विभागों के परामर्श से अतिरिक्त परीक्षा (भाग-ब) का आयोजन किया जा सकेगा।
  3. अन्य शर्तें: पदों के इस समूह-वार वर्गीकरण का वेतनमान से कोई संबंध नहीं होगा। इसके अलावा, अग्निवीर सैनिकों के लिए आरक्षित आरक्षक, वनरक्षक व जेल प्रहरी के पद तथा बस्तर फाइटर एवं राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के पद कर्मचारी चयन मंडल की प्रक्रिया से बाहर रहेंगे।
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