रायपुर। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा एप 3Stumps के मास्टरमाइंड बाबू उर्फ गुलशन खेमानी के खिलाफ रायपुर पुलिस को बड़ी कार्रवाई में सफलता मिली है। न्यायालय ने गुलशन खेमानी से जुड़ी लगभग 1.42 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है। इन संपत्तियों में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में स्थित कृषि भूमि, भूखंड, व्यावसायिक दुकान और बैंक खाते में जमा धनराशि शामिल है। यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत की गई है।

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के मुताबिक, गंज थाना पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट (ACCU) की संयुक्त टीम ने 13 अप्रैल 2026 को ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा एप 3Stumps संचालित करने वाले संगठित गिरोह का खुलासा किया था। इस मामले में मुख्य आरोपी गुलशन खेमानी अपने सहयोगियों के माध्यम से कॉल सेंटर, विभिन्न मोबाइल नंबरों और बैंक खातों का इस्तेमाल कर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करता था।

29 आरोपी गिरफ्तार, पहले जब्त हो चुके हैं वाहन और सामग्री

पुलिस के अनुसार, सट्टे से प्राप्त अवैध धनराशि को अन्य लोगों के बैंक खातों में जमा कराया जाता था और फिर उसे अपने खातों में स्थानांतरित किया जाता था। इस काम के बदले सहयोगियों को कमीशन दिया जाता था। मामले में मुख्य आरोपी सहित कुल 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले पुलिस करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपये मूल्य की सामग्री और वाहन जब्त कर चुकी है।

छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में स्थित संपत्तियां कुर्क करने का आदेश

प्रकरण की वित्तीय जांच के दौरान आरोपियों की संपत्तियों और बैंक लेनदेन की पड़ताल की गई। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में कुर्की के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। पुलिस के मुताबिक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर ने विविध दांडिक प्रकरण क्रमांक 1353/2026 में 16 अक्टूबर 2026 को लगभग 1 करोड़ 42 लाख रुपये मूल्य की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया।

इन संपत्तियों में महासमुंद जिले के ग्राम अरंड स्थित 1.78 लाख रुपये मूल्य की कृषि भूमि, रायपुर के देवपुरी में 23 लाख रुपये मूल्य का भूखंड, जोरापारा में 2.50 लाख रुपये मूल्य का भूखंड, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ में 74 लाख रुपये मूल्य की व्यावसायिक दुकान और बैंक ऑफ इंडिया के एफडी खाते से संबंधित 40.50 लाख रुपये की अंकित धनराशि शामिल है।

संपत्तियों के हस्तांतरण पर रोक लगाने की कार्रवाई

न्यायालय के आदेश के पालन में संबंधित राजस्व अधिकारियों, पंजीयन कार्यालयों और बैंक प्रबंधन को संपत्तियों के हस्तांतरण तथा बैंक धनराशि के अंतरण पर रोक लगाने के लिए पत्र जारी किए गए हैं। इसके साथ ही संबंधित जिला कलेक्टरों को आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए पत्र भेजे गए हैं।

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के अनुसार, संगठित अपराधों के खिलाफ कार्रवाई अब केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। पुलिस अपराध से अर्जित धनराशि, अचल संपत्तियों और आर्थिक नेटवर्क की भी जांच कर रही है, ताकि अपराध से होने वाले आर्थिक लाभ को समाप्त किया जा सके और संगठित अपराधों के आर्थिक आधार को कमजोर किया जा सके।

Advertisement Carousel
Share.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
October 2026
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031