बिलासपुर। कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर द्वारा जारी आदेशानुसार लॉकडाउन के दौरान जिले में निर्धारित अवधि तक बैंकों के संचालन हेतु अनुमति प्रदान की गई है। बैंकों को-मार्बिड, गर्भवती, अधिकारियों, कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब-बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है, किन्तु सभी बैंक एवं शाखाएं प्रात: 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही संचालित हो सकेगी। इस अवधि के दौरान केवल एटीएम कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल-डीजल पंप, पी.डी.एस, केरोसीन वितरक, शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों से संबंधित लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन, श्रमिकों की भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति, लिक्विड आक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आमजनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु सम्बन्धित शाखा प्रबंधन सम्बन्धित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त अभिलेख संधारित करेंगे।
बैंक शाखाओं को प्रात: 10 से दोपहर 1 बजे तक संचालित करने की अनुमति
Related Posts
Add A Comment
chhattisgarhrajya.com
ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
Important Page
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
© 2025 Chhattisgarhrajya.com. All Rights Reserved.


















