धमतरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने जिले में आगामी 5 मई तक पूर्ण तालाबंदी (लॉकडाउन) का आदेश जारी किया है। आमजनता की सुविधाओं को देखते हुए उन्होंने कतिपय आवश्यक वस्तुओं को प्रतिबंध से मुक्त रखा था, किन्तु लोगों के द्वारा सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने तथा अनावश्यक भीड़ एकत्रित होने की वजह से पूर्व में दी गई सुविधाओं को हटाकर नवीन आदेश पारित किया है, जो इस प्रकार है-पूर्व में जारी आदेश में सब्जी, फल, मीट, मछली की दुकानों को सुबह आठ से दस बजे तक खोले जाने की सुविधा प्रदान की गई थी जो कि यथावत् रहेगी, किन्तु दुकानदार किसी भी व्यक्ति अथवा ग्राहक को अपनी दुकान के समक्ष उपस्थित होकर सामग्री नहीं बेच सकेगा। अर्थात् दुकानदार उपरोक्त वस्तुओं की होम डिलीवरी सुबह आठ बजे से शाम छह बजे के बीच कर सकेगा। दुकानदार होम डिलीवरी करने वाले कर्मचारी को हस्तलिखित पास जारी कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में दुकानों का शटर बंद रहेगा, केवल होम डिलीवरी करने वाले दुकानों का शटर एक-चौथाई हिस्सा खुला रहेगा। दुकानों में खुले तौर पर ग्राहकों को सामग्री की आपूर्ति किसी भी स्थिति में नहीं की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने वाले दुकान संचालकों पर दो हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा तथा संबंधित दुकान को 48 घण्टे के लिए सील कर दी जाएगी। सब्जी, फल को हाथ से खींचने वाले ठेले, वाहनों में घूम-घूमकर कर बेचा जा सकता है, मीट, चिकन, मछली की होम डिलीवरी की जा सकेगी। वाहनों अथवा ठेलों में घूमकर बेचने की अनुमति सुबह 08 बजे से 10 बजे तक रहेगी, परंतु उक्त वस्तुओं की होम डिलीवरी सुबह आठ से शाम छह बजे तक की जा सकेगी। इसी तरह दुग्ध काउंटर सुबह छह से 10 बजे तक खुले रह सकते हैं परंतु ग्राहक के समक्ष प्रत्यक्ष तौर पर उपस्थित होकर दूध बेचने की अनुमति नहीं रहेगी। दूध बेचने वाले सायकल, मोटरसायकल अथवा वाहनों में घूमकर सुबह आठ से दस बजे के बीच होम डिलीवरी कर सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में उल्लेख किया है कि किराना एवं जनरल स्टोर्स को सुबह 8 से 10 तक खोले जाने की अनुमति पूर्व में दी गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सिर्फ किराना दुकानें ही खुली रहेंगी। जनरल स्टोर्स की दुकानें बंद रहेंगी ऐसे जनरल स्टोर्स जो खाद्य सामग्री जैसे चावल, दाल, तेल, मसाला इत्यादि के साथ जनरल स्टोर्स के सामान भी बेचते हैं, को किराना दुकान माना जाएगा। शेष जनरल स्टोर्स पूर्णत: बंद रहेंगे। उक्त आदेश के तहत किराना स्टोर्स एवं किराना सह जनरल स्टोर्स को सुबह आठ से 10 बजे के बीच खोलने की अनुमति रहेगी, लेकिन दुकानदार किसी भी व्यक्ति अथवा ग्राहक को अपनी दुकान के समक्ष उपस्थित होकर सामग्री नहीं बेच सकेगा। खरीदे गए सामानों की होम डिलीवरी सुबह आठ से शाम छह बजे के बीच की जा सकेगी तथा होम डिलीवरी देने वाले कर्मचारियों को दुकानदार हस्तलिखित पास जारी कर सकेगा। स्पष्ट है कि किराना दुकानें सुबह आठ से दस के बीच का शटर एक चैथाई हिस्सा खुला रखकर सामान बेचना होगा जिसकी होम डिलीवरी सुबह 10 से शाम छह बजे तक की जाएगी। दुकानों में खुले तौर पर ग्राहकों को सामग्री की आपूर्ति किसी भी दशा में नहीं की जाएगी तथा आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकान संचालकों पर दो हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा एवं संबंधित दुकान को 48 घण्टे के लिए सीलबंद की जाएगी। सब्जी, फल, दूध, चिकन, मीट, मछली की आपूर्ति करने वाली थोक मण्डियां सुबह चार बजे से सुबह 10 बजे तक खुली रहेंगी। इन थोक मण्डियों में केवल चिल्हर व्यापारी क्रय करने जा सकेंगे। ऐसे चिल्हर व्यापारियों को थोक मण्डी से सामग्री क्रय करने हेतु पास संबंधित व्यापारी संगठन के अध्यक्ष अथवा सचिव द्वारा जारी किया जाएगा। इसी प्रकार पूर्व में बैंको को सुबह 11 बजे से दो बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई थी परन्तु अत्यंत आवश्यक सेवाओं के अलावा ग्राहकों द्वारा अनावश्यक भीड़ लगाए जाने के कारण पूर्ण में जारी आदेश में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा संशोधन किया गया है। बैंकों में केवल ऐसे ग्राहक की प्रवेश कर सकेंगे जो न्यूनतम एक लाख रूपए अथवा उससे अधिक की राशि जमा या निकासी करना चाहते हैं। एक लाख रूपए से कम की निकासी की स्थिति में ग्राहक एटीएम से राशि का आहरण करेंगे। तदनुसार एटीएम में पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने के लिए बैंक प्रबंधन को निर्देशित किया गया है। बैंक लोन से संबंधित आवश्यक प्रकरण जो समय-सीमा में किया जाना हो। ऐसा बैंकिंग संबंधी कार्य जिसे बैंक का शाखा प्रबंधक उचित समझता हो, ग्राहक से सीधे सम्पर्क कर अपनी शाखा में बुला सकता है। आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने संबंधी सभी गोदाम रात्रि 10 से सुबह छह बजे के बीच खोले जा सकते हैं गोदामों में सामान चिल्हर दुकानों तक सुबह छह से 10 बजे के बीच पूर्ति अथवा रिफिलिंग कर सकेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा अथवा पके हुए खाद्य पदार्थ को बेचने अथवा उसकी होम डिलीवरी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। उक्त आदेश के अतिरिक्त पूर्व में जारी सभी छूट एवं प्रतिबंध यथावत् रहेंगे। उक्त आदेश 28 अप्रैल से 05 मई तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठान दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दण्डित होंगे।
[metaslider id="184930"
Previous Articleबाहर से आने वाले सभी यात्रियों की हो कोरोना जांच- कलेक्टर
Related Posts
Add A Comment
chhattisgarhrajya.com
ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
Important Page
© 2025 Chhattisgarhrajya.com. All Rights Reserved.












