रायगढ़। कलेक्टर श्री भीम सिंह द्वारा पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये रायगढ़ जिले में स्थित सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, पार्क (उद्यान), थीम पार्क, वाटर पार्क, स्टेडियम/स्पोर्टस काम्पलेक्स, स्वीमिंग पुल को विभिन्न शर्तो के अधीन संचालन हेतु आदेश जारी किया है। यह आदेश 28 जून 2021 से प्रभावशील होगा।जारी आदेश के तहत प्रवेश द्वार पर सेनेटाईजर डिस्पेंसर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। परिसर में केवल कोरोना के लक्षण रहित व्यक्तियों को प्रवेश हेतु अनुमति दी जाये। फेस कवर/मास्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाये। कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में पोस्टर/स्टैण्डी प्रमुखता से प्रदर्शित किये जाये। कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये ऑडियो और वीडियो क्लिप को नियमित रूप से चलाया जाना चाहिये। परिसर के बाहर पार्किंग स्थल, लॉबी, वॉशरूम में सोशल डिस्टेसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग को ध्यान में रखते हुये उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाये। श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। हॉल में उपस्थित सभी व्यक्ति खांसते/छींकते समय टीशू पेपर, रूमाल, मुड़ी हुई कोहनी का प्रयोग करेंगे। परिसर के बाहर और भीतर स्थित टिकट बुकिंग काउंटर, दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया में कार्यरत कर्मचारियों को फेस मास्क/फेस कव्हर, दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराने हेतु परिसर में गोल घेरा, सर्कल, निशान लगाई जाये। प्रवेश पर बर्हिंगमन हेतु कतार में खड़े होने वाले व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जाये। एयर-कंडीशनिंग/वेंटिलेशन के लिये सीपीडब्ल्यूडी के दिशा-निर्देश का पालन किया जाये जिसके अंतर्गत सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों की तापमान सेटिंग 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा रिलेटिव हयूमिडिटी 40 से 70 प्रतिशत की सीमा में होनी चाहिये। ताजा हवा एवं क्रांस वेन्टीलेटर हेतु पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। प्रत्येक शो समाप्ति के अंतराल में संपूर्ण परिसर एवं कॉमन एरिया का सेनिटाईजेशन एवं नियमित साफ-सफाई किया जाये। टिकट बुकिंग, खाद्य एवं पेय पदार्थों के भुगतान हेतु डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया जाये। आगुंतकों का टिकट बुकिंग के दौरान नाम, पता, मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लिया जाये, ताकि भविष्य में कांटेक्ट टे्रसिंग में सुविधा हो। टिकट बुकिंग, खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रय हेतु एक से अधिक काउंटर की व्यवस्था की जाये। परिसर के फर्श को दिन में नियमित रूप से साफ किया जाये। परिसर में पान, गुटखा खाकर थूकना एवं अन्यथा थूकना प्रतिबंधित रहेगा। परिसर में केवल पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के विक्रय की अनुमति होगी। सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स के भीतर खाद्य एवं पेय पदार्थों की डिलीवरी प्रतिबंधित रहेगा। आंगतुकों/कर्मचारियों द्वारा छोटे गये मास्क, फेस कव्हर, दस्तानों को चिकित्सीय अपशिष्ट मानते हुये खाद्य एवं पेय पदार्थों के अपशिष्ट का प्रबंधन/निपटान उचित ढंग से किया जायेगा। गर्भवती महिला, वृद्ध एवं उपचाररत कर्मचारियों से विशेष सावधानी बरतते हुये कार्य लिया जाये। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
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सिनेमा हॉल, पार्क, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, स्वीमिंग पुल संचालन की मिली सशर्त अनुमति
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