नई दिल्ली। लोग अक्सर बाइक पर छोटे बच्चों को जैसे-तैसे गोद में लेकर मोटरसाइकिल पर चल देते हैं। दुर्घटना के दौरान अक्सर बच्चे हाथ से छिटककर दूर जा गिरते हैं। उनके सिर पर लोग हेलमेट लगाने की अनिवार्यता को भी नहीं समझते हैं। ऐसे में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में नया नियम जारी किया है। मंत्रालय द्वारा जारी इस मसौदा नियम की जानकारी देते हुए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर बताया कि मंत्रालय ने चार साल से कम आयु के बच्चों को मोटरसाइकिल पर ले जाने को लेकर नए सुरक्षा गाइडलाइन्स को जारी किया है। इसके तहत बाइक के चालक के साथ बच्चे को अटैच करने के लिए सुरक्षा उपकरण का उपयोग करने, बच्चों द्वारा अनिवार्य तौर पर क्रैश हेलमेट पहनने के नियमों के साथ-साथ यह भी बताया कि 4 साल के बच्चे को बिठाकर चलने वाले मोटर साइकिल की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नए मसौदा नियम में कई सिफारिशें की गई हैं। इन सिफारिशों के अनुसार, चार साल से कम आयु के बच्चों को मोटरसाइकिल चालक के साथ अटैच करने के लिए सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाएगा। चालक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पीछे बैठे 9 महीने से 4 वर्ष तक की आयु का बच्चा अपना क्रैश हेलमेट पहना हो जो उसके सिर पर फिट बैठता हो और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुसार बना हो। नए मसौदा नियम में सिफारिश करते हुए यह भी कहा गया है कि, चार साल तक की आयु के बच्चे को ले जाने वाली मोटर साइकिल की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इस नए नियम को जाने बिना बच्चों को बाइक पर बैठाना पड़ सकता है भारी
Previous Articleबढ़ा कोरोना केस, यहां लगाना पड़ा तीन दिन के लिए लॉकडाउन
Related Posts
Add A Comment
chhattisgarhrajya.com
ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
Important Page
© 2025 Chhattisgarhrajya.com. All Rights Reserved.


















