रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोण्डागांव श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने जायसवाल कृषि केन्द्र पर 03 लाख 82 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किए जाने कार्रवाई की है। यह कार्रवाई जायसवाल कृषि केन्द्र द्वारा कृषकों को निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर उर्वरक विक्रय का मामला सही पाए जाने पर की गई है। कलेक्टर ने संबंधित फर्म के संचालक को इस कृत्य की पुनरावृत्ति न करने की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने के संबंध में उर्वरक विक्रेता फर्मों की जांच-पड़ताल के लिए संचालित अभियान के दौरान बीते 10 अगस्त को अधिकारियों की टीम ने जायसवाल कृषि केन्द्र में दबिश देकर खाद के उर्वरक के स्टॉक, कैशमेमो, मूल्य-सूची आदि की जांच की थी। जांच के दौरान जायसवाल कृषि केन्द्र में कई त्रुटियां एवं अधिक दाम पर उर्वरक बेचे जाने का मामला पकड़ में आया था। जिसके चलते जायसवाल कृषि केन्द्र को सील कर दिया गया था।  कलेक्टर कोण्डागांव ने जायसवाल कृषि केन्द्र के संचालक द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर विक्रय, दैनिक स्कंध तथा मूल्य सूची का प्रदर्शन न करने, बिना कैशमेमों के उर्वरक विक्रय, निरीक्षक द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र मांगे जाने पर प्रस्तुत न करने, व्यवसाय से संबंधित मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने एवं असत्य रिकार्ड दर्ज करने हेतु उर्वरक (नियंत्रण) आदेश-1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-3(क) का उल्लंघन होने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-6(क) के तहत् दोषी मानते हुए  सालिकराम जायसवाल, मेसर्स-जायसवाल कृषि सेवा केन्द्र, केशकाल को 3 लाख 82 हजार 820 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।

Advertisement Carousel
Share.

Comments are closed.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
May 2026
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031