Saturday, December 13

स्टॉक पंजी जांची ,भौतिक सत्यापन किया ,अधिक कीमत पर बिक्री की मिल रही शिकायतों की जांच

कोरबा। कालाबाजारी एवं जमाखोरी की अपुष्ट खबरों के बीच जिला प्रशासन की संयुक्त टीम एक बार फिर मैदान में उतर चुकी है। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू के निर्देश पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चावल-दाल जैसी राशन सामग्रियों और सब्जियों के दाम नियंत्रित रखने जिला प्रशासन की टीम लगातार निगरानी कर रही है। कोरोना वायरस के फैलाव से बदलते माहौल के बीच जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य निरीक्षक, एवं नापतौल विभाग के अफसरों ने शहर के थोक विक्रेताओं के यहाँ औचक छापामारी की। अधिकारियों ने सभी खाद्य पदार्थों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया साथ ही दुकानों में रखे गये सामानों के स्टॉक पंजियों का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों ने दुकानदारों को सामानों को निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर नहीं बेचने तथा उचित दाम पर ही बेचने सख्त हिदायत दिये। संयुक्त टीम ने मनोहर लाल किशोर एवं राधे श्याम ब्रजकिशोर थोक विक्रेताओं के यहाँ  दाल व तेल के बढ़े थोक रेट की पड़ताल की। रेट पंजी ,स्टॉक पंजी का भौतिक सत्यापन कर किसी भी स्थिति में उक्त आवश्यक खाद्य पदार्थों का निर्धारित मात्रा से अधिक भंडारण न करने की नसीहत दी। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने किसी भी परिस्थिति में अति आवश्यक चीजों की जमाखोरी या उन्हे सामान्य दिनों के दामों से अधिक दाम पर नहीं बेचने की अपील दुकानदारों से की है। कलेक्टर ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ाई में सभी व्यापारियों से अपना सहयोग देने की अपील की है और राशन, सब्जियों आदि की कालाबाजारी तथा जमाखोरी नहीं करने को कहा है। श्रीमती साहू ने सभी राशन दुकानों में उपलब्ध सामग्रियों का स्टॉक निरीक्षण करने के निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों को दिये हैं। कलेक्टर ने तहसीलदारों एवं पटवारियों को निर्देशित किया है कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में आलू-प्याज, तेल, दाल, चावल, दूध, सब्जी, नमक आदि जरूरी खाद्य सामग्री उचित दामों पर ही मिलना सुनिश्चित करें। किसी भी दुकानदार द्वारा अधिक दाम में चीजों की बिक्री की सूचना मिलने पर संबंधित विक्रेता के विरूद्ध विधिसम्मत प्रकरण तैयार कर कार्यवाही सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्रीमती साहू ने यह भी निर्देश दिये हैं कि यदि कोई दुकानदार, संस्थान आवश्यक वस्तुओं को एमआरपी से अधिक दाम में बेचते हुये पाया जाता हैं तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत् कड़ी कानूनी कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये हैं कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी या कालाबाजारी के बारे में किसी भी माध्यम से प्राप्त शिकायत, फीडबैक पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा व्हाट्सअप के माध्यम से नियमित रिपोर्टिंग भी करें।

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