किसानों को खेती किसानी के लिए शासन एवं प्रशासन द्वारा डीएपी, यूरिया, पोटास एवं एएनपी जैसे खादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है जिससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर सुश्री इफ्फत आरा ने सर्व एसडीएम एवं विभागीय अधिकारियों को अवैध एवं बिना लाइसेंस के खाद विक्रय करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।
आदेश के परिपालन में एसडीएम प्रतापपुर श्रीमती दीपिका नेताम एवं तहसीलदार श्री प्रतीक जयसवाल एवं टीम द्वारा ग्राम रेवती में श्री साई ट्रेडर्स रेवती के द्वारा डीएपी खाद जय किसान बेचते पाए जाने पर 40 बोरी जप्त किया गया। खाद विक्रेता के द्वारा कोई भी लाइसेंस एवं कागज़ात नहीं दिखाया गया। बिना लाइसेंस के खाद विक्रय के शिकायत एवं विक्रय करते पाए जाने पर खाद दुकान संचालक पर कार्यवाही करते हुए दुकान सील कर दिया गया है।
इसी तरह ग्राम सोनडीहा के दिलीप पटेल द्वारा डीएपी खाद 6 बोरा तथा यूरिया 15 बोरा जप्त किया गया इनके द्वारा भी कोई लाइसेंस एवं कागजात नहीं दिखाए जाने पर दुकान सील कर दिया गया है। ग्राम खंडगवा कला तहसील प्रतापपुर में कृषि उत्पाद बिक्री केंद्र संचालक अनुज कुमार का 48 बोरी डीएपी जप्त किया गया है। संचालक अनुज द्वारा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया, न ही स्टॉक रजिस्टर था, जिस पर जप्ती की कार्यवाही की गई। इस दौरान एसडीएम श्रीमती दीपिका नेताम, तहसीलदार श्री प्रतीक जायसवाल, पुलिस अमला, पटवारी एवं अन्य उपस्थित थे।

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