• भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री तथा छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव और अन्य सहयोगी संगठनों के पदाधिकारियों ने सवाल उठाया है कि राज्य सरकार ने 5% महंगाई भत्ता की वृद्धि करके कर्मचरियो – अधिकारियों छत्तीसगढ़ राज्य के कोष से 33% प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का आदेश आज जारी किया गया है।परंतु राज्य के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को फिर भूला राज्य सरकार, सम्प्रति बुजुर्ग पेंशनरो को केवल 28%प्रतिशत महंगाई भत्ता दे रही है।ऐसा पक्षपात क्यों? यह पेंशनरों व परिवार पेंशनरों के साथ घोर अन्याय है।वर्तमान केन्द्र से घोषित महंगाई भत्ता क्रमशः जुलाई 21 से 3%,जनवरी 22 से 3% और जुलाई 22 से 4% इस तरह कुल 10% प्रतिशत पेंशनरो का बकाया है। इसे दीपावली के पहले देने की मांग की है। जारी विज्ञप्ति में पेंशनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने आगे बताया है कि पेंशनरों केन्द्र के समान महंगाई राहत देने में मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6)के कारण मध्यप्रदेश की सहमति बाध्यता का झूठ चलाया जा रहा है और गत 22 वर्षो से सहमति की हौवा खड़ा करके दोनों सरकारें पेंशनधारियों के साथ अन्याय करते आ रही है जबकि भारत सरकार ने करीब 5 वर्ष पहले ही 13 नवम्बर 17 को दोनों राज्य के मुख्य सचिव को पत्र जारी कर इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है।
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