रायपुर. छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग आयोग को जनवरी 2022 से 16 नवंबर 2022 की स्थिति में कुल 6667 आवेदन अपील और शिकायत के प्राप्त हुआ, जिनमें से अपील और शिकायत के 4901 प्रकरणों का निराकरण किया गया। तत्कालीन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने 1220 अपील और शिकायत के प्रकरणों का निराकरण किया। इसी प्रकार राज्य सूचना आयुक्त श्री अशोक अग्रवाल ने 1421 अपील और शिकायत के प्रकरणों का निराकरण, राज्य सूचना आयुक्त श्री मनोज त्रिवेदी ने 1050 अपील और शिकायत और राज्य सूचना आयुक्त श्री धनवेन्द्र जायसवाल के द्वारा 1210 अपील और शिकायत के प्रकरणों का निराकरण किया।
सूचना व्यक्ति के ज्ञान का स्त्रोत है। वह विकास की आधारभूत “शक्ति” है । सूचना व्यक्ति के जीने और संघर्ष करने की सामर्थ को बढ़ाती है, जो सूचना दे रहा है उसमें सहयोग पारदर्शिता और संयम को विकसित करती है। केन्द्र और राज्य सरकारों के अतिरिक्त पंचायतीराज सरथाएँ, स्थानीय शासन तथा गैर-सरकारी संगठन जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी अनुदान प्राप्त होता है को, इस कानून में शामिल किया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग आयोग को जनवरी 2022 से 16 नवंबर 2022 तक 4066 द्वितीय अपील के प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें 3513 प्रकरणों का निराकरण किया गया। निराकृत द्वितीय अपील के प्रकरणों में तत्कालीन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त श्री राउत ने 842 प्रकरणों का राज्य सूचना आयुक्त श्री अशोक अग्रवाल ने 961 द्वितीय अपील के प्रकरणों का निराकरण किया गया शामिल है। राज्य सूचना आयुक्त श्री मनोज त्रिवेदी ने 721 द्वितीय अपील के प्रकरणों का और राज्य सूचना आयुक्त श्री धनवेन्द्र जायसवाल ने 989 द्वितीय अपील के प्रकरणों का निराकरण किया गया है।
इसी प्रकार जनवरी 2022 से 16 नवंबर 2022 तक 2601 शिकायत के प्रकरण आयोग को प्राप्त हुए जिनमें 1388 शिकायत के प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिनमें तत्कालीन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त श्री राउत ने 378 शिकायत प्रकरणों का, राज्य सूचना आयुक्त श्री अशोक अग्रवाल ने 460 शिकायत के प्रकरणों का, राज्य सूचना आयुक्त श्री मनोज त्रिवेदी ने 329 और राज्य सूचना आयुक्त श्री धनवेन्द्र जायसवाल के द्वारा 221 शिकायत के प्रकरणों का निराकरण किया है।
राज्य सूचना आयोग में प्रशासनिक एवं कार्यसुविधा की दृष्टि से सूचना आयुक्तों के मध्य आयोग के कार्यो का विभाजन किया गया हैं। वर्तमान में आयोग में चार वीडियो कांफ्रेसिंग की सुविधा है, जिसका उपयोग राज्य के सुदूर क्षेत्रों के जिलें के आवेदकों, शिकायतकर्ताओं से प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई के लिए निरन्तर की जा रही है। आयोग द्वारा अपील प्रकरणों में सुनवाई के समय जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी को नोटिस देकर निर्धारित तिथि को अभिलेखों के साथ बुलाया जाता है तथा दोनों पक्षों को अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए समुचित अवसर प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने द्वितीय अपील और शिकायतों की सुनवाई कर समयबद्ध निराकरण किया जाता है।       छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रकरण से संबंधित तर्क, जवाब लिखित रूप से आयोग को  ई-मेल, व्हाट्सअप और फैक्स से भेजने निर्देशित किया गया। 

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