बैंकों में 80 साल के बाद से पेंशनरों को नहीं मिल रहा अतिरिक्त पेंशन

छत्तीसगढ़ राज्य शासन में मुख्य सचिव अमिताभ जैन को ट्वीट कर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री एव्ं छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने अवगत कराया है कि राज्य में 80 साल की उम्र सीमा पार कर चुके पेंशनर और परिवार पेंशनर को शासन के आदेश के अनुसार 80,85,90,95,वर्ष आयु प्राप्त कर लेने पर मूल पेंशन में क्रमश: 20,30,40,50 और 100 साल बाद 100℅ अतिरिक्त पेंशन पात्रता है, परंतु संघ के संज्ञान यह बात लगातार लाई जा रही हैं कि बैंक प्रशासन के लापरवाही,अरुचि और स्वयं पेंशनरों की अज्ञानता के कारण अनेक पेंशनर अतिरिक्त पेंशन से वंचित है।परंतु दुख की बात है यह कि अतिरिक्त पेंशन से वंचित पीड़ित पेंशनरों द्वारा इस बात को बैंक प्रशासन के ध्यान में लाये जाने पर बैंक प्रशासन के लोग इसमें कोई रुचि नहीं लेते और उन्हें सही तथ्थ से अवगत होने में सहयोग भी नहीं करते जिसके कारण पेंशनरों को अपने जायज क्लेम के लिए बहुत भटकना पड़ता है। जारी विज्ञप्ति में उन्होंने मुख्य सचिव से आग्रह किया है कि चूंकि इस तरह के प्रकरणों की सही जानकारी लेकर पेंशनरों को लाभ पहुँचाने की महती जिम्मेदारी राज्य शासन की है, इसलिए राज्य प्रशासन को इसे तुरन्त संज्ञान में लेकर बैंक प्रशासन के रिकार्ड की जांच कर हर वर्ष जमा होने वाले जीवन प्रमाण पत्र से पेंशनरों की जीवित होने की स्थिति में ऐसे प्रकरणों की छानबीन कर अतिरिक्त पेंशन से वंचित पात्र पेंशनर और परिवार पेंशनर को आर्थिक लाभ पहुँचाने हेतु जरूरी प्रयास करने की मांग की है।

Advertisement Carousel
Share.

Comments are closed.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
March 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031