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लॉकडाउन हटाया तो जा रहा, लेकिन कोविड-19 के नियम टूटे तो होगी कड़ी कारवाई…

पांच पालियों में संचालित होंगे अलग-अलग व्यापार

रायपुर। व्यापारियों व प्रशासन की रेडक्रास भवन में बैठक हुई जहां तय हुआ कि लाकडाउन हटाया तो जा रहा है लेकिन जहां पर भी कोविड 19 के नियम टूटे कड़ी कार्रवाई होगी। सभी को मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा। सप्ताह में 6 दिन दुकानों का संचालन होगा, रविवार को समूचा बाजार बंद रहेगा। व्यापारी संगठनों ने इस बाबत अपनी सहमति दे दी है। अत्यावश्यक सेवाओं को विशेष रियायत नियमानुसार रहेगी ही। आज कलेक्टर एस.भारतीदासन और एसपी अजय यादव के साथ व्यापारी संगठनों की बैठक हुई। सभी दुकानदारों को अपने दुकान के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगाकर रखना होगा जिसमें लिखा होगा कि किस छूट की अवधि वाली श्रेणी में उनका दुकान हैं। ताकि पुलिस या निगम की टीम पहुंचे तो बाहर से ही पता चल जायेगा। सोशल डिस्टेंस का पालन करवाना होगा। हर दुकानदार को कम से 50 मास्क अपने यहां रेडी रखना होगा जो ग्राहक बगैर मास्क पहुंचा तो उन्हे फ्री या पैसे लेकर उपलब्ध कराना होगा। नियम यदि दुकानदार तोड़ता है तो दुकानें 15 दिन के लिए सील कर दी जायेंगी। यह बताया गया है कि कंटेनमेंट जोन घोषित होने वाले एरिया की दुकानें जो दायरे में आ जायेंगी स्वत:बंद हो जायेगी। केस कम या ज्यादा होने की स्थिति में आगे के समय पर निर्णय लिया जायेगा। जिला प्रशासन की तरफ से 5 अलग-अलग पालियों में दुकान संचालन का निर्णय लिया है। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक किराना दुकानें खोली जायेगी। किराना स्टोर्स के साथ-साथ प्रोविजन स्टोर्स भी खुलेंगे। वहीं सुबह 6 बजे से 12 बजे तक फल, सब्जी और दूध की दुकानों को खोलने की इजाजत दी जायेगी। होटल और रेस्टोरेंट सुबह 10 बजे से शाम से 9 बजे तक होटल व रेस्टोरेंट खोले जायेंगे। रात में 8 से 10 बजे तक इन होटलों से होम डिलेवरी की सुविधा लोगों को रहेगी। वहीं सुबह 11 बजे से अन्य सभी टे्रड की दुकानें संचालित की जायेगी। ये दुकानें शाम 7 बजे तक खोली जायेगी। वहीं ठेले पर खाद्य सामग्री बेचने वालों को दो पाली में दुकान लगाने की इजाजत होगी। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक ठेले लगाये जायेंगे, वहीं शाम में 5 बजे से 8 बजे तक ठेले पर खाद्य सामग्री बेचने की इजाजत दी जायेगी।

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