छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने पुरानी पेंशन योजना/नई पेंशन योजना के विकल्प चयन हेतु कार्यशाला आयोजित करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में उन्होंने संचालक संचालनालय पेंशन छत्तीसगढ़ को एक पत्र लिखा है। संचालक को लिखे गये पत्र में प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा द्वारा कहा गया है कि दिनांक 01.11.2004 अथवा उसके उसके पश्चात नियुक्त शासकीय कर्मचारियों हेतु नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू होने के फलस्वरूप दिनांक 01.11.2004 से 31.03.2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एनपीएस में यथावत बने रहने के विकल्प का प्रावधान किया गया है, जो कि अपरिवर्तनशील है। इस हेतु संदर्भित पत्र द्वारा आहरण संवितरण अधिकारियों से दिनांक 24.2.2023 के पूर्व अनिवार्यत: कार्यालय में विकल्प जमा कराने हेतु समस्त कोषालय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। अवगत होना चाहेंगे कि प्रदेश भर के कर्मचारी-अधिकारी वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 03/2023 का व्याख्या ठीक से नहीं कर पाने के कारण पुरानी पेंशन योजना/नई पेंशन योजना के विकल्प चयन करने में दिगभ्रमित है। उपरोक्त पुरानी पेंशन योजना/नई पेंशन योजना के विकल्प चयन हेतु अधिकारियों-कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अत: अनुरोध है कि प्रदेश के शासकीय सेवकों को ओपीएस/एनपीएस विकल्प चयन हेतु विभिन्न अधिकारी/कर्मचारी संगठनों के प्रांताध्यक्षों व विभागाध्यक्ष कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इंद्रावती भवन ऑडिटोरियम में कार्यशाला आयोजित करने का कष्ट करेंगे। साथ ही विकल्प चयन हेतु निर्धारित तिथि में एक माह की वृद्धि करने का कष्ट करेंगे।

Advertisement Carousel
Share.

Comments are closed.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
June 2026
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930