महासमुंद. मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत श्रमिक श्रीमती  सुहागा बाई निवासी ग्राम खैरा जिला महासमुंद की खाते में 20 हजार रुपए की राशि प्राप्त हो गई है। यह येजना छत्तीसगढ़ प्रदेश के श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से निर्माण श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। जिले में इस योजना में 26 श्रमिक सियान पंजीकृत है। अब तक परीक्षण उपरांत 10 श्रमिक सियान को 20-20 हज़ार की एक मुश्त राशि प्रदाय की गई है। शेष श्रमिक सियान के दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है।
श्रमिक श्रीमती  सुहागा बाई ने बताया कि वे खेती-मजदूरी का काम करती है। उन्होंने बताया कि उनके बेटे से मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की जानकारी मिली और श्रम विभाग में इसका आवेदन किया। श्रम विभाग के सहयोग से सहायता राशि 20 हजार रुपए उनके बैंक खाते में आ चुका है। उन्होंने इस योजना को हम जैसी श्रमिकों को बहुत लाभदायक होता है। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष की उम्र में निर्माण मजदूरी में शरीर भी ज्यादा मजदूरी करने अक्षम रहता है और लोग भी काम नहीं देते। राज्य शासन की यह योजना हम जैसे श्रमिकों के लिए वरदान बनी है और खाते में 20 हजार रुपए की राशि हमारे और हमारे परिवार के लिए बहुत उपयोगी है। इसके लिए उन्होंने शासन का आभार जताया और उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद कहा।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निर्माण श्रमिकों को मंडल की सदस्यता से निवृत्त होने से पहले बेहतर जीवन यापन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान की जा रही थी। लेकिन नए वर्ष के अवसर पर राजधानी रायपुर के चावड़ी में मजदूरों से भेंट करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की थी। श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन करना होगा। अधिक राशि प्राप्त कर श्रमिक अपना जीवन यापन उच्च तरीके से कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की सदस्यता छत्तीसगढ़ भवन और सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त अधिनियम 1946 के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु सीमा पूरी कर चुके निर्माण श्रमिकों की मंडल की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ऐसे में निर्माण श्रमिक जो मंडल की सदस्यता से निवृत्त होने वाले हैं उनके बेहतर जीवन यापन के उद्देश्य से निवृत्त होने से पूर्व मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है।

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