रायपुर। स्वास्थ्य विभाग द्वारा तीन वर्षो से अधिक समय से अनुपस्थित 11 चिकित्सा अधिकारियों की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की गई है। वहीं दो चिकित्सा अधिकारियों को 15 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण देने का आखिरी अवसर प्रदान किया गया है। संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित कुल 24 चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित किए जाने के प्रस्ताव पर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पांच चिकित्सा अधिकारियों की अनुपस्थिति अवधि को अकार्य दिवस (डायजनान) घोषित किया गया था एवं छह चिकित्सा अधिकारियों की सेवा समाप्ति कर उनकी अनुपस्थिति अवधि को मूलभूत नियम 17 ए एवं पेंशन नियम 1976 के नियम 27 के तहत निराकरण करते हुए पृथक विभागीय आदेश विगत 7 फरवरी को विभाग द्वारा जारी किया गया है। शेष 13 चिकित्सा अधिकारियों को विभाग द्वारा अनुपस्थित होने के कारणों को स्पष्ट करने हेतु युक्तियुक्त अवसर देते हुए 1 दिसम्बर 2022 को प्रकरण की सुनवाई नियत की गई थी। पर इन 13 चिकित्सा अधिकारियों में से कोई भी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ और न ही उनके द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। इन चिकित्सा अधिकारियों में से 11 चिकित्सा अधिकारी तीन वर्ष से अधिक समय से और दो चिकित्सा अधिकारी तीन वर्ष से कम समय से अनुपस्थित हैं। राज्य शासन द्वारा 11 अनुपस्थित चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध तीन वर्ष से अधिक समय से अनुपस्थित होने के कारण सेवा समाप्त किए जाने तथा तीन वर्ष से कम की अनुपस्थिति वालों पर विभागीय जांच संस्थित किए जाने तथा परिविक्षाधीन होने पर अवधि बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। जिन 11 चिकित्सा अधिकारियों की सेवा समाप्त की गई है उनमें डॉ. सुमीत सोलंकी, चिकित्सा अधिकारी, दस बिस्तर अस्पताल, नवा रायपुर, डॉ. धर्मेंद्र कुमार, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय कबीरधाम, डॉ. रिद्धी अरोरा, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय दुर्ग, डॉ. सुरेंद्र कुमार सिस्टू, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय दुर्ग, डॉ. छवि जांगड़े, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय बेमेतरा, डॉ. पारुल जोगी, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मस्तूरी, डॉ. तान्या मिश्रा, चिकित्सा अधिकारी, 50 बिस्तर, एमसीएच, डॉ. शारदा परिहार, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय मुंगेली, डॉ. शबा परवीन, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय सूरजपुर, डॉ. धनंजय प्रसाद साहू, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनहत और डॉ. कमल कुमार डहिरे, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरसाबहार शामिल हैं। इन सभी की सेवा समाप्त करते हुए उनकी अनुपस्थिति दिनांक से आदेश जारी करने के दिनांक तक की अवधि को अकार्य दिवस घोषित कर सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 27 सहपठित मूलभूत नियम 17 ए के अधीन सभी उद्देश्यों के लिए सेवा से व्यवधान माना जाए, जो सेवा के किसी भी प्रयोजन हेतु मान्य नहीं होगा।
स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 11 डॉक्टरों की सेवा समाप्त
March 31, 2023
327 Views
3 Min Read
You may also like
Breaking • छत्तीसगढ़ • राज्यों से
मुख्यमंत्री साय गुरू घासीदास लोक कला महोत्सव 2024 समापन समारोह हुए शामिल
December 21, 2024
Breaking • छत्तीसगढ़ • राज्यों से
शासकीय मिनीमाता गर्ल्स कॉलेज बलौदा बाजार में “विश्व ध्यान दिवस”
December 21, 2024
About the author
NEWSDESK
एक्सक्लूसीव
सांसद बृजमोहन ने लोकसभा में उठाया ग्रामीण विकास का मुद्दा
December 18, 2024
गगनयान मिशन में इसरो की एक और उपलब्धि
December 15, 2024
बेहद ही खास है मार्गशीर्ष पूर्णिमा…इन राशि के लोगों को होगा लाभ
December 15, 2024