सूरजपुर । कलेक्टर आरा के निर्देश पर जिले में खाद्य पदार्थो की मिलावट व गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसी के परिपालन में आज खाद्य व सुरक्षा अधिकारी विभाग की ओर से जिले में अन्य दिगर राज्यों से मिसब्रान्डेड खाद्य पदार्थ को लाकर आम जनमानस के बीच विक्रय होने की शिकायत प्राप्त हो हुई थी। साथ ही साथ खाद्य पदार्थों में एक्सपायरी तिथि के निकल जाने के बाद उसमें छेड़-छाड़ कर पुन: खाद्य में प्रयोग करने के लिए तिथि लिखकर निर्माताओं की ओर से पुन: बाजार में प्रेषित करने की शिकायत भी मिल रही थी। जिसके आधार पर खाद्य व औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी नितेश मिश्रा के नेतृत्व में टीम की ओर से विश्रामपुर के नगर पंचायत रोड स्थित दुकानों की औचक जांच कि गई। 

जांच के दौरान एस.जी.पी. आटा जो कि पुरैनी कटनी, (म.प्र.) के गोपाल प्रोटिन्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से निर्मित होता है, के खाद्य पदार्थ की जांच की गई। जिसमें शासकीय खाद्य प्रयोगशाला की ओर से उपरोक्त आटा को मिसब्रान्डेड (मिथ्या छाप) घोषित किया गया। विभाग के द्वारा आगे विवेचना की गई व विक्रेता तथा निर्माता गोपाल इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड पुरैनी कटनी, (म.प्र.) को भी आरोपी बनाते हुए जांच की गई व मामला माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त दोनों आरोपियों के खिलाफ  खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) और 52 के तहत् प्रकरण बनाकर नोटिस जारी कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसके तहत् माननीय न्यायालय ने दोनों आरोपियों को नोटिस जारी किया है।

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