रायपुर। अब मनरेगा कर्मचारियों का भी स्थानांतरण होगा। इस आशय का आदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत नियुक्त संविदा अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में गठित समिति से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुक्रम में विभागीय आदेश को तत्काल निरस्त करते हुए समिति के प्रतिवेदन अनुसार स्थानांतरण का अधिकार कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, आयुक्त मनरेगा को दिया जाता है।
अब मनरेगा कर्मचारियों का भी होगा स्थानांतरण, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, आयुक्त मनरेगा को दिया गया अधिकार
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