कई बार ATM से पैसा निकालने के दौरान कटे-फटे नोट निकल आते हैं. इसके बाद लोग परेशान हो जाते हैं. क्योंकि ATM के अंदर वापस वो नोट तो रखे जा नहीं सकते और बाजार में दुकानदार इसे लेने से इंकार कर ही देंगे. अगर आप भी कभी इस तरह के मुश्किल हालात में फंसते हैं, तो घबराइगा मत, क्योंकि ऐसे कटे-फटे नोटों को बदलने की जिम्मेदारी बैंक के ऊपर है. एटीएम से निकले कटे-फटे नोट लेकर सीधा बैंक पहुंच जाइए. अब जानते हैं कि नोट बदलने के लिए आपको क्या करना होगा और इसके नियम क्या है?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ATM से निकले कटे-फटे पुराने नोट को बदलने के लिए नियम बनाए हैं. नियम के अनुसार, बैंक ATM से निकले कटे-फटे नोट को बदलने इंकार नहीं कर सकता है. आप आसानी से इसे बदलाव सकते हैं और किसी भी तरह का चार्ज भी नहीं लगता है.
बैंकों की जिम्मेदारी
जुलाई 2016 में रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर में कहा था कि अगल बैंक खराब नोट बदलने से इंकार करते हैं, तो उनपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है. ये नियम सभी बैंकों के ब्रांचों पर लागू होता है. रिजर्व बैंक के अनुसार, अगर ATM से खराब या नकली नोट निकलता है, तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की होती है.
ऐसे नोट बदले जाते हैं
रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार, अगर ATM से निकले नोट में अगर किसी भी तरह की खराबी है, तो इसकी जांच बैंक के कर्मचारियों द्वारा की जानी चाहिए. अगर नोट पर सीरियल नंबर, महात्मा गांधी का वॉटरमार्क और गवर्नर की शपथ दिख रही है, तो बैंक को हर हाल में नोट को बदलना ही होगा.
तय की गई है लिमिट
रिजर्व बैंक समय-समय पर कटे-फटे नोट को लेकर सर्कुलर जारी करता रहता है. इस तरह के नोटों को आप आसानी से किसी बैंक ब्रांच या रिजर्व बैंक कार्यालय में बदलवाने की एक लिमिट है. रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20 नोटों को ही एक्सचेंज करवा सकता है. साथ ही इन नोटों की कुल वैल्यू 5000 रुपये है.
ऐसे नोट नहीं बदले जा सकते
हालांकि, बुरी तरह जले, टुकड़े-टुकड़े होने की स्थिति में नोटों को नहीं बदला जा सकता. इस तरह के नोटों को रिजर्व बैंक के इश्यू ऑफिस में ही जमा कराया जा सकता है. ATM से निकले कटे-फटे नोट को बदलवाने के लिए आपको उस बैंक में जाना होगा, जिसके एटीएम से नोट निकले हैं. वहां जाकर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी. जिसमें आपको पैसे निकालने तारीख, समय, जिस जगह से पैसे की निकासी हुई है उसकी जानकारी लिखनी होगी.
जरूरी हैं ये डिटेल्स
आवेदन के साथ एटीएम से निकली ट्रांजेक्शन संबंधित स्लिप भी अटैच करनी होगी. अगर स्लिप नहीं निकली हो तो फिर मोबाइल पर आए ट्रांजेक्शन डिटेल की जानकारी देनी होगी. इसके बाद आपके नोट बैंक द्वारा बदल दिए जाएंगे.(aajtak.in)
एटीएम तो होगा ही आपके पास… तो जान लें यह महत्वपूर्ण बात…बच जाएंगे परेशानियों से…
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