ट्रैफिक नियमों को बेहतर बनाने के लिए समय-समय बदलाव किए जाते हैं। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में कई नए नियम जोड़े गए हैं। साथ ही नियमों को अधिक सख्त बनाने के लिए जुर्माना भी बढ़ाया गया है। इस समय ट्रैफिक पुलिस हेलमेट न पहनने वाले या फिर हेलमेट को सही ढंग से न पहनने वालों पर काफी सख्ती कर रही है, जो लोग हेलमेट नहीं पहने होते हैं उन पर तो चालन होता ही है लेकिन जिन लोगों ने हेलमेट पहना है उन पर भी अब चालान कट रहा है।
दरअसल, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में एक नए नियम को जोड़ा गया है जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ठीक से हेलमेट नहीं पहनने वालों पर भी जुर्माना लगा रही है। सीधे तौर पर समझें तो अगर आपने हेलमेट पहना है, लेकिन उसे पहनने का तरीका गलत है तो आपकी बाइक का चालान कट सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि ट्रैफिक कानून में ऐसा क्या बदलाव किया गया है।
आप भी न करें ऐसी गलती
कई लोग हेलमेट तो पहनते हैं लेकिन सिर्फ औपचारिकता के लिए। यानी आपने हेलमेट तो पहना है लेकिन वह आपके आधे सर पर लटका है या उसका स्ट्रैप नहीं लगाया है, तो ऐसे में हेलमेट पहनना व्यर्थ है। यह इसलिए क्योंकि दुर्घटना के समय वह हेलमेट आपके सर से आसानी से निकल सकता है, या सड़क पर चलने वाले किसी दूसरे को घायल भी कर सकता है।
ऐसी ही घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर मोटर वाहन अधिनियम (1988) में नए कानून को जोड़ा गया है, जिसके तहत ऐसे दोपहिया चालकों पर 1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं अगर आपने हेलमेट पहना है लेकिन वह डुप्लीकेट है या बगैर ढ्ढस्ढ्ढ मार्क वाला है तो भी पकड़े जाने पर आप पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। बताते चलें कि हेलमेट नहीं पहनने पर 2,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।