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अगर आपने भी हायर पेंशन के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो इस काम को तुरंत पूरा कर लीजिए. क्योंकि आवेदन करने आज अंतिम तारीख है. इंप्लॉइज पेंशन स्कीम (EPS) के तहत अधिक पेंशन के लिए अप्लाई करने अंतिम तारीख 11 जुलाई 2023 तय की गई है. EPFO पहले ही दो बार इसकी डेडलाइन बढ़ा चुका है. इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी. बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने योग्य सदस्यों को हायर पेंशन ऑप्शन चुनने का ऑप्शन दिया है.
ऐसे फटाफट करें अप्लाई
सबसे पहले ई -सेवा पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं.
अब होम पेज पर Pension on Higher ऑप्शन पर क्लिक कर दें.
ऐसा करने पर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां क्लिक हियर ऑप्शन दिखेगा.
Click Here ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नए पेज पर आपसे UAN नंबर समेत अन्य जानकारी पूछी जाएगी.
आप निर्धारित जगह पर UAN, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर दर्ज कर दें.
अब वेरिफिकेशन के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे डालकर वेरिफाई करना होगा.
जब आप ईपीएफओ पोर्टल पर हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे, तो आपको रिसीविंग मिल जाएगी. फॉर्म जमा करने के बाद ईपीएफओ आपके आवेदन को ट्रैक करने के लिए एक लिंक प्रदान करता है. ऐसी रसीदों की मदद से आप अपने आवदेन के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं.
अतिरिक्त योगदान का स्ट्रक्चर
आजतक.इन
की खबर के मुताबिक, श्रम मंत्रालय की ओर से मई की शुरुआत में ही ये साफ कर दिया गया था कि हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने वालों के मूल वेतन का 1.16 फीसदी अतिरिक्त योगदान EPFO की संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना में नियोक्ता के योगदान से लिया जाएगा. फिलहाल सरकार कर्मचारी पेंशन योजना (Employee Pension Scheme) में 15,000 रुपये के मूल वेतन की सीमा पर 1.16 फीसदी का योगदान सब्सिडी के रूप में देती है.
अभी तक कर्मचारी EPFO की सामाजिक सुरक्षा योजना में 12 फीसदी का योगदान देते हैं, जबकि नियोक्ता के 12 फीसदी योगदान में से 8.33 फीसदी EPS में और 3.67 फीसदी कर्मचारी भविष्य निधि में जाता है.
दो बार बढ़ चुकी है डेडलाइन
मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि EPFO ने 4 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पेंशनभोगियों/सदस्यों से विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की है. इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है. पहले Higher Pension ऑप्शन सेलेक्ट करने किए डेडलाइन तीन मई, 2023 थी, जिसे बढ़ाकर 26 जून, 2023 किया गया था. फिर दूसरी बार डेडलाइन बढ़ाई गई और आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 जुलाई तय की गई.
हायर पेंशन के लिए कौन है योग्य?
EPFO की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, जिन कर्मचारियों ने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की तत्कालीन वेतन सीमा से अधिक सैलरी में कॉन्ट्रिब्यूट किया था और EPS-95 के सदस्य होने के दौरान संशोधित योजना के साथ EPS के तहत ऑप्शन चुना था, वह हायर पेंशन के लिए योग्य होंगे. वहीं, योग्य सदस्य को बढ़े हुए लाभ के लिए अपने नियोक्ता के साथ ज्वाइंट रूप से आयुक्त द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र और अन्य सभी जरूरी दस्तावेजों जैसे ज्वाइंट घोषणा आदि आवेदन में करना होगा.

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