राहुल गांधी की परेशानी अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है. राहुल गांधी को पटना के कोर्ट में हाजिरी लगाने का आदेश जारी किया गया है. पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 12 अप्रैल को सूरत जैसी एक मानहानि के एक दूसरे मुकदमे में पेश होने के लिए कहा है. कुछ दिनों पहले सूरत के कोर्ट में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी. अब पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी हुआ है. 2019 में बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के समक्ष याचिका दायर की थी. इस पर राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए समन भेजा गया है. राहुल गांधी इस मामले में अभी जमानत पर हैं. सुशील कुमार मोदी के वकील एसडी संजय ने बताया कि 2019 में पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में ‘मोदी सरनेम’ पर आपत्तिजनक शब्द बोले जाने पर मामला दर्ज किया गया था. राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वालों को चोर कह कर अपमानित किया था. संजय ने कहा कि उस वक्त 2019 में राहुल गांधी पटना के कोर्ट में उपस्थित हुए थे और जमानत लेकर गए थे. बिहार के मामले में पांच गवाह है जिसमें सुशील कुमार मोदी भी शामिल हैं जो अगस्त 2022 में अपना बयान दर्ज कराने वाले आखिरी गवाह थे. इस साल फरवरी में शिकायतकर्ता ने मामले में अपना-अपना सबूत पेश किया था. उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता के पक्ष के सभी गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं. अब राहुल गांधी के बयान के लिए मामला लंबित है. उनका बयान दर्ज कराने के लिए 12 अप्रैल को तारीख तय की गई है. हालांकि राहुल गांधी पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थित होंगे या नहीं यह अभी कंफर्म नहीं किया गया है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बयान दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी के वकील अंशुल कुमार दूसरी तारीख मांग सकते हैं.
राहुल गांधी को 12 अप्रैल को सशरीर हाजिर होने का आदेश
March 30, 2023
456 Views
2 Min Read
You may also like
Breaking • एक्सक्लूसीव • छत्तीसगढ़ • देश • राज्यों से
छत्तीसगढ़ : मतदान दिवस 7 मई को सामान्य अवकाश घोषित…
May 6, 2024
About the author
NEWSDESK
Cricket Score
गैलरी
Live COVID-19 statistics for
India
Confirmed
0
Recovered
0
Deaths
0
Last updated: 19 minutes ago