दंतेवाड़ा. न्यायालय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जांच के दौरान दिनांक 22 अक्टूबर 2021 को मुख्यालय के मेन रोड स्थित फर्म ’अनमोल ट्रेडर्स’ के यहां से खाद्य पदार्थ ’आर एन ड्राई फ्रूट मुनक्का जांच हेतु नमूना लिया गया था। जो खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर में जांच विश्लेषण में असुरक्षित एवं मिथ्या छाप पाया गया। इसी प्रकार गीदम ब्लॉक में भी एक अन्य फर्म में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच के दौरान अमानक खाद्य पदार्थ के विक्रय की जांच की गई थी। इस संबंध में न्यायालय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा उक्त फर्मों को आरोपी मानते हुए भविष्य के चेतावनी के साथ प्रथम अपराध को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के अधीन 80 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अमानक खाद्य पदार्थ की बिक्री, दो फर्मों पर लगाया गया जुर्माना
May 24, 2023
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