Author: NEWSDESK

रायपुर। आज हर गांव या शहर में ऐसी संस्था की आवश्यकता है, जो स्वयं आगे आएं और ग्रामीण क्षेत्रों-स्लम एरिया में महिलाओं को सेनेटरी नेपकिन के…

महासमुंद। संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर के प्रयास से पहुंचविहिन शासकीय भवनों में पक्का पहुंच मार्ग निर्माण के लिए 144.21 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति…

जांजगीर चांपा। कलेक्टर श्री यशवंत कुमार के मार्गनिर्देशन में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए कोविड अस्पताल और 09 कोविड केयर सेंटर मे…

रोजाना एक सेब खाने से कई बड़ी और भयंकर बीमारियां शरीर से कोसों दूर रहती हैं. कई हेल्थ एक्सपर्ट रिपोर्ट में ऐसा दावा कर चुके हैं.…

रायपुर। राज्य शासन द्वारा जांजगीर चांपा जिले के विकासखण्ड डभरा के अंतर्गत ग्राम बघनीपाली में सोलर ड्यूल पंप आधारित नलजल प्रदाय योजना के लिए 71 लाख…

तनाव या थकान के बाद यौन इच्छा में कमी आम बात है। लेकिन लंबे समय तक सेक्स ड्राइव में कमी रहना चिंताजनक बात हो सकती है।…

रायपुर। बस्तर के आदिवासियों की जीवनशैली और परंपरा अनेक कलाओं को समेटे हुए है। इस कला ने गीत ओर संगीत से जुड़े कलाकार कैलाश खेर को…

रायपुर। नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया को आज उनके शासकीय निवास कार्यालय में आईडीबीआई बैंक के रिजनल हेड राजेश मोहन झा एवं बैंक…

रायपुर। राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों में राजस्व और कृषि विभाग के मैदानी अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किसानों के खेतों में मौके पर जाकर…

रायपुर । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ एस. भारतीदासन ने दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1973 की धारा 144 सम्पूर्ण जिले में 21सितम्बर रात्रि 9 बजे से 28 सितम्बर के रात्रि 12 बजे तक तथा रायपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।     कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि रायपुर जिले में आज दिनांक तक 26000 से अधिक कोरोना वायरस (कोविड-19) पॉजिटिव मरीजों की पहचान हो चुकी है तथा प्रतिदिन लगभग 900-1000 पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम हेतु लगातार प्रयासो के बावजूद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी दशा में कोरोना वायरस की रोकथाम एवं चेन को तोड़ने हेतु संपूर्ण रायपुर जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है। जिले की सभी सीमाएं 21से 28 सितम्बर के रात्रि 12 बजे तक पूर्णतः सील जारी किए गए आदेश के अनुसार रायपुर जिले की सभी सीमाएं 21सितम्बर रात्रि 9 बजे से 28 सितम्बर के रात्रि 12 बजे की अवधि तक पूर्णतः सील रहेगी। इस अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। मरीज एवं मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी व्यवस्था को प्राथमिकता दिया जाएगा। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस तथा एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहनों को ही पी.ओ.एल. प्रदान किया जाएगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। दुग्ध पार्लर व वितरण की समयावधि सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6.30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान या पार्लर नही खोले जायेंगे। केवल दुकान या पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शॉप एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6.30 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति होगी। एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेसिंयाँ केवल टेलीफोनिक या ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेगें। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। इस अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।

Page 3655 of 3876
1 3,653 3,654 3,655 3,656 3,657 3,876