नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने कोरोना काल में चुनाव संबंधित नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। ये गाइडलाइंस बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य उपचुनावों के लिए जारी की गई हैं। अब उम्मीदवार समेत सिर्फ 5 लोग डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा ले सकेंगे। उम्मीदवार जमानत की राशि ऑनलाइन भर सकेंगे। पब्लिक मीटिंग और रोड शो की अनुमति गृह मंत्रालय और राज्यों के कोरोना पर दिशानिर्देशों के अनुसार मिलेगी। इसके अलावा भी चुनाव आयोग ने कई विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब नामांकन के दौरान उम्मीदवार के साथ सिर्फ दो लोगों और दो गाडिय़ों को ले जाने की अनुमति मिलेगी. मतगणना हॉल में 7 से अधिक काउंटिंग डेस्क की इजाजत नहीं होगी। एक विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग 3 से 4 हॉल में हो सकती है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस शील्ड, मास्क, थर्मल स्कैनर का इस्तेमाल होगा। आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए विचारों और सुझावों पर विचार किया। उसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा दिए गए सुझावों और सिफारिशों पर भी विचार किया। बयान में कहा गया है, इन सभी पर विचार करने के बाद, आयोग ने तीन दिनों के भीतर व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया। (एजेंसी)

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