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साले को मारने शराब में मिलाया था जहर, पड़ोसी पी गए

जांजगीर-चांपा जिले में जहरीली शराब से हुई महिला-पुरुष की मौत का खुलासा हो गया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने आपसी रंजिश के चलते अपने साले को मारने की प्लानिंग के तहत देशी शराब में जहरीला पदार्थ मिलाया था। लेकिन गलती से शराब को पड़ोस की ललिता सूर्यवंशी और किरण सूर्यवंशी ने पी ली, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी विजय सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

क्या है मामला – जानकारी के मुताबिक, ग्राम रोगदा निवासी आरोपी विजय सूर्यवंशी का मुहं बोले साले रोहित कमलाकर से विवाद था। विवाद के चलते विजय अपने साले को मारना चाहता था। इसी उदेश्य से 30 अगस्त को वो विजय के घर आया और जहर मिली देशी शराब को चुपके से रखने लगा। रोहित की बेटी ने उसे देख लिया, तभी आरोपी विजय बोला कि रोहित ने शराब मंगाई थी तो उसके आने पर उसे दे देना। चुकीं, बेटी अपने पिता को शराब पीने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने दूसरे दिन भी शराब की बात को अपने पिता को नही बतायी। इस दौरान मृतिका ललिता का भतिजा देवेन्द्र सूर्यवंशी भी वहीँ था।

इधर 31 अगस्त रक्षा बंधन के दिन हनुमंता गांव का रहने वाला किरण प्रधान अपनी पत्नी के साथ उसके मायके अमोदा रक्षाबंधन मनाने आया था। यहां पर किरण प्रधान ने महिला रिश्तेदार ललिता सूर्यवंशी के साथ मिलकर शराब पीने की इच्छा जताई। ललिता बाई अपने भतिजे देवेन्द्र को शराब लाने के लिए 100 रू देकर भेजी। देवेन्द्र को याद था कि रोहित कमलाकर के घर एक पाव शराब है जिसे वह रोहित कमलाकर की बेटी को पैसा देकर ले लिया और ललिता बाई को लाकर दे दिया।

ललिता और किरण दोनों ने शराब पी और दोनों के पेट में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद दोनों बेहोश हो गये। परिजनों ने गंभीर हालत में जिला अस्पताल जांजगीर लाये। डॉक्टर द्वारा चेक करने दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों का पंचनामा पश्चात् पीएम कराया गया पीएमकर्ता डाक्टर द्वारा शार्ट पीएम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण अल्कोहल और जहरीली पदार्थ का सेवन पाया गया। सूचना पर थाना नवागढ में मर्ग क्रमांक 61/ 23 व 62/23 धारा 174 जाफौ कायम किया और जांच शुरू की गई। मर्ग जांच दौरान मृतकों के परिजन, गवाहों का कथन लिया गया। आरोपी विजय सूर्यवंशी ने जहरीली शराब को रोहित कमलाकर की हत्या करने की नीयत से रोहित के घर में रखा था जिसके सेवन करने के बाद दो लोगों की मृत्यु हो गई। धारा 304, 328 कायम कर विवेचना में लिया गया।

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