दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मीणा ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा 4 का प्रयोग करते हुए जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्णतः निशिद्ध कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया हैे।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मीणा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहते उक्त आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दल, उनके कार्यकर्ता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति अपने दल के प्रचार-प्रसार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग ना केवल स्थायी रूप से होता है, वरन् विभिन्न वाहनों पर घूम-घूम कर भी किया जाता है। लाउड-स्पीकरों का ऊंची आवाज में प्रयोग करने से विद्यार्थी वर्ग, वृद्ध, दुर्बल और बीमार व्यक्ति को परेशानी होती है।
जारी आदेशानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही सक्षम अधिकारी के अनुमति के आधार पर किया जा सकेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के एवं मध्यम आवाज पर ही लागू होगा। लोक परेशांति को देखते हुए लंबे चोंगे वाले लाउड-स्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउड-स्पीकर समूहों में लगाए जाना भी प्रतिबंधित किया गया है। चुनावी सभाओं में चुनाव प्रचार के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए जिला मुख्यालय में कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ नगर पालिक निगम रिसाली के श्री आशीष देवांगन को सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है। इस हेतु जिला कार्यालय दुर्ग के कक्ष क्रमांक 28 में निर्धारित समय-सीमा में आवेदन प्रस्तुत करेंगे। इनके लिंक अधिकारी संयुक्त कलेक्टर श्री दीपक निकुंज होंगे। उपयोग के पूर्व सक्षम प्राधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। साथ ही साथ मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन ना हो, यह भी प्राप्तकर्ता सुनिश्चित करेगा।
ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सक्षम अधिकारी की अनुमति से प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा सकेगा, किन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिषद, जनपद पंचायत, किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर के दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।

Advertisement Carousel
Share.

Comments are closed.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
April 2026
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930