रायपुर। आचार संहिता लागू होते ही निगम प्रशासन ने शहरभर में लगे राजनीतिक पोस्टर और बैनरों को उतार दिया। चौक-चौराहों पर लगे नेताओं के पोस्टर ढंकने के साथ ही दीवार लेखन को मिटाने सहित अन्य सभी प्रकार की चुनावी सामग्री हटाने की कवायद शुरू हो गई है।
कलेक्टर डा. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने इस संदर्भ में बैठक लेकर जिले में धारा 144 लागू कर दी है तथा अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान चुनाव प्रक्रिया में असामाजिक तत्वों द्वारा भय और आतंक का वातावरण निर्मित कर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़ी न की जा सके तथा मतदाताओं में किसी भी प्रकार का भय पैदा न हो। वे भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
जुलूस, आमसभा के लिए अनुमति जरूरी
निर्वाचन कार्यक्रम के साथ ही जुलूस आमसभा और धरना इत्यादि के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। जिले के भीतर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा, न ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा तथा न ही कोई धरना देगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह/व्यक्ति के विरुद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्रवाई होगी।
विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही पुलिस अलर्ट
विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही पुलिस अलर्ट हो गई है। एसएसपी के निर्देश के बाद जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में फिक्स चेकिंग पाइंट लगाकर सभी प्रकार के वाहनों की जांच की जा रही है। अवैध रूप से शराब परिवहन, चुनाव से संबंधित सामग्री सहित अन्य संदिग्ध वस्तुओं की सघन चेकिंग करने के साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में भी संदिग्ध व्यक्तियों के साथ सामान की चेकिंग की जा रही है।
इसके साथ ही विजिबल पुलिसिंग के अंतर्गत पैदल पेट्रोलिंग, वाहनों में पेट्रोलिंग, क्राइम प्रिवेंशन पेट्रोलिंग सहित 112 की टीमों द्वारा भीड़-भाड़ वाले स्थान, सार्वजनिक स्थान, सूने स्थान में जमवाड़ा लगाकर नशा करने वालों, गुटबाजी, अड्डेबाजी करने वालों, संदिग्ध व्यक्तियों, असामाजिक तत्वों की जांच की जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों के वाहनों की डिक्की की जांच, धारदार, बटनदार चाकू रखकर घूमने वालों सहित आम स्थानों पर शराब पीने, शराब पीने के लिए स्थान उपलब्ध कराने, सार्वजनिक मैदान, पार्क, चौक-चौराहों में चारपहिया वाहन के अंदर बैठकर शराब पीने वालों की भी चेकिंग की गई।
अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. भुरे ने आदेश जारी कर समस्त अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिना कलेक्टर या जिला निर्वाचन अधिकारी के पूर्वानुमति न तो अवकाश पर रहेंगे और न ही मुख्यालय छोड़ेंगे। जिला स्तर पर तथा जिले अंतर्गत समस्त शासकीय और राज्य शासन की विभागीय इकाइयों/उपक्रमों के अमले के अवकाशों की स्वीकृति जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी करेंगे।
चुनावी बिगुल बजते ही प्रशासन अलर्ट… बैनर, पोस्ट उतारे… दीवारों पर लिखे दावे-वादे भी मिटाए…
Related Posts
Add A Comment
chhattisgarhrajya.com
ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
Important Page
© 2025 Chhattisgarhrajya.com. All Rights Reserved.














