दुर्ग । नेशनल ग्रीन ट्रीब्युनल प्रिंसपल बैच नई दिल्ली द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में पारित आदेश के परिपालन में राज्य शासन द्वारा रायपुर, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग, रायगढ़ एवं कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 1 दिसंबर से 31 जनवरी की अवधि में पटाखों का जलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में छत्तीगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार राज्य में केवल हरित पटाखों का विक्रय सुनिश्चित किया गया है। दीपावली, छठ, गुरूपर्व तथा नया वर्ष/क्रिसमस के अवसर पर पटाखे फोड़ने की अवधि 2 घंटे निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार दीपावली रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक, गुरूपर्व रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक तथा नया वर्ष/क्रिसमस रात्रि 11ः55 बजे से रात्रि 12ः30 बजे तक की समयावधि निधारित है। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार पटाखों के जलाने से शीत ऋतु में वायु प्रदुषण में वृद्धि होती है। शासन द्वारा वायु प्रदुषण के रोकथाम हेतु प्रदुषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम के वैधानिक प्रवाधानों के तहत् प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए रायपुर, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग, रायगढ़ एवं कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी की अवधि में पटाखों का जलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है।

Advertisement Carousel
Share.

Comments are closed.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
August 2026
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31