What's Hot

गौरेला पेंड्रा मरवाही. उद्यानिकी फसल उत्पादन कर रहे किसानों के लिए रबी फसल टमाटर, बैगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी एवं आलू के लिये वर्ष 2023-24 अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना शासन की अधिसूचना के साथ छत्तीसगढ़ में लागू हो गई है। जिले के ईच्छुक ऋणी एवं अऋणी कृषक 31 दिसंबर 2023 तक लोक सेवा केन्द्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति या बीमा कंपनी (एग्रील्चर इंश्योरेंस कंपनी) भारतीय कृषि बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर अपने उद्यानिकी फसलों का बीमा करवा सकते है। इस हेतु बीमा कंपनी के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि विशाल गुलाटी मोबाईल 7224991180 एवं जिला स्तरीय प्रतिनिधि विमल कुमार चौधरी मो 7440982815 से संपर्क कर सकते है।चयनित उपरोक्त उद्यानिकी फसलों का बीमा कराये जाने के लिये किसानों को उन फसलों के लिए निर्धारित ऋणमान का 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि के रूप में देना होगा, शेष प्रीमियम की राशि 50-50 प्रतिशत राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। अधिसूचित फसल टमाटर के लिए प्रति एकड़ बीमित राशि 1 लाख 20 हजार रुपए एवं कृषक अंश राशि 6 हजार, बैगन के लिए बीमित राशि 77 हजार रुपए एवं कृषक अंश राशि 3 हजार 850 रुपए, फूल गोभी के लिए बीमित राशि 70 हजार रुपए एवं कृषक अंश राशि 3 हजार 500, पत्ता गोभी के लिए बीमित राशि 70 हजार रुपए एवं कृषक अंश राशि 3 हजार 500 रुपए और आलू के लिए बीमित राशि 1 लाख 20 हजार रुपए एवं कृषक अंश राशि 6 हजार निर्धारित है।किसानों को विभिन्न मौसमी जोखिम जैसे- कम या अधिक तापमान, कम अधिक या बेमौसम वर्षा, बीमारी अनुकूल मौसम (कीट एवं व्याधि), ओलावृष्टि एवं चक्रवाती हवाएं, हवा की गति से फसलों को होने वाले क्षति से फसल बीमा का नियमानुसार अनुसार लाभ प्राप्त होगा। रबी मौसम के टमाटर, बैगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी एवं आलू फसल हेतु ओला वृष्टि हवायें की स्थिति में कृषक इसकी सूचना सीधे बीमा कम्पनी के टोल फ्री नं.-14474 पर तथा टोटल शिकायत निवारण पोर्टल (Farmer Grievance Redressal) या लिखित रूप में 72 घंटे के भीतर संबंधित बैंक, स्थानीय राजस्व, उद्यानिकी, कृषि अधिकारी अथवा जिला उद्यान अधिकारी को बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति का कारण सहित सूचित कर सकते है।    इस योजना में सभी अऋणी कृषक (भूधारक एवं बटाईदार), जो इस योजना में शामिल होने के इच्छुक है। ऐसे कृषकों को घोषणा पत्र के साथ फसल बुआई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र सहित संबंधित अन्य अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते है, उन्हे भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्र अनुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 07 दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। निर्धारित समय-सीमा में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 07 दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। निर्धारित समय-सीमा में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम (रबी) के लिए स्वीकृत-नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जाएगा। बीमा योजना से संबंधित जानकारी के लिए सहायक संचालक उद्यान श्री सोहन सिंह ओट्टी मोबाइल 9165793651, मुकुुंद माधव सिंह उद्यान रोपणी लालपुर मोबाइल 7805935825, विवेकानंद उरैहा उद्यान रोपणी पतगंवा मोबाइल 9516091865 एवं भूप सिंह पेंद्रो उद्यान रोपणी मरवाही मोबाइल 8120488720 से संपर्क कर सकते है।

Advertisement Carousel
Share.

Comments are closed.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
March 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031