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रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रायवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसियेशन, रायपुर के द्वारा 31 अगस्त को पत्र जारी कर 8 सितंबर तक फीस जमा नहीं करने वाले बच्चों की ऑनलाईन क्लासेस बंद करने की बात कही है, जिसको लेकर गुरूवार को छत्तीसगढ पैरेंट्स एसोसियेशन ने सिटी कोतवाली रायपुर और बाल अधिकार संरक्षण आयोग रायपुर में लिखित शिकायत कर छत्तीसगढ़ प्रायवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसियेशन, रायपुर के अध्यक्ष मुकेश शाह और सचिव राजीव गुप्ता पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।

एसोसियेशन की प्रदेश सचिव कीर्ति चावड़ा का कहना है कि छत्तीसगढ़ प्रायवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसियेशन, रायपुर के द्वारा तिथि निर्धारित कर बच्चों को ऑनलाईन क्लासेस से वंचित कर देने की धमकी देकर दबावपूर्वक फीस वसूलने का प्रयास किया जा रहा है, जो मा. उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय 9 जुलाई 2020 और नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16 का स्पष्ट उल्लघंन है। छत्तीसगढ़ प्रायवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसियेशन, रायपुर के इस प्रकार की धमकी-चमकी से जिले में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। कीर्ति चावड़ा का कहना है कि कोई भी प्रायवेट स्कूल किसी भी प्रवेशित बच्चे को किसी भी परिस्थिति में शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता है, यदि कोई भी प्रायवेट स्कूल बच्चों को किसी भी प्रकार से जान-बुझकर प्रताडि़त करता है, जान-बुझकर अनावश्यक मानसिक कष्ट देता है, किसी प्रकार से जान-बुझकर उसकी उपेक्षा करता है तो यह किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 2016) की धारा 75 और 86 के अंतर्गत गंभीर प्रवृति का अपराध है। पुलिस प्रशासन और आयोग ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और जल्द छत्तीसगढ़ प्रायवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसियेशन, रायपुर के अध्यक्ष मुकेश शाह और सचिव राजीव गुप्ता को नोटिस जारी कर पूछताछ की जाएगी।

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