दिल्ली। होली रंगों का त्योहार है जिसे लोग बहुत धूम-धाम से मानते है। खुशिओं के इस फेस्टिवल में अक्सर कुछ परेशानिया भी आ जाती है। होली के दौरान रंग आपके कपड़ों के साथ-साथ आपके जेब में रखें नोटों को भी रंगीन कर देता है। फिर इसे आगे इस्तेमाल करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई दुकानदार इन पैसों को लेने से माना कर देते है। ऐसे में यह जानना जरुरी है कि इन नोटों को लेकर आरबीआई के क्या नियम है ? आखिर बाजार में इन नोटों को कैसे चलाया जा सकता है?
क्या है आरबीआई के नियम ?
होली फेस्टिवल के दौरान कई बार ऐसा होता है कि कही भी आपके दोस्त ,परिवार वाले या चाहने वाले अचानक आपको रंगों में सराबोर कर देते है। जिससे कपड़ों के साथ जेब में मौजूद नोट भी रंगीन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब आप इन नोट को किसी दुकानदार को देते हैं, तो वो अक्सर मना कर देते हैं। लेकिन जब आप उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियम बताएंगे तो वो इन नोट को लेने से मना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आरबीआई का नियम है कि कलर लगे हुए नोट को लेने से कोई भी दुकानदार मना नहीं कर सकता है।
ऐसे बदल सकते हैं नोट
अगर आपके पास मौजूद नोट मटमैला हो गया है या फिर फट गया है, लेकिन उस पर सभी जरूरी जानकारी नजर आ रही है, तो बैंक ऐसे नोट को बदलने से इनकार नहीं कर सकते। सर्कुलर के मुताबिक बैंकों को ऐसे भी नोट बदलने होंगे, जो दो हिस्सों में फट गए हैं, लेकिन नोटों पर जरूरी जानकारी मौजूद है। बैंकों को उन नोटों को भी स्वीकार करना होगा, जो चिपकाए गए हों।

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