सीहोर। संचालक लोक शिक्षण डीएस कुशवाह ने समस्त कलेक्टरों को कहा है कि अतिथि शिक्षकों की सेवायें निर्वाचन कार्य में नहीं लि जाये। अतिथि शिक्षकों की सेवायें स्कूल शिक्षा विभाग में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 30 अप्रैल तक मान्य की गई हैं। इसके के पश्चात अतिथि शिक्षकों को मानदेय भुगतान करने का प्रावधान नहीं है। निर्वाचन कार्य में अतिथि शिक्षकों को यथासंभव न लगाया जाये तथा यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसा किया जाना आवश्यक हो तो कृपया उनकी ड्यूटी 30 अप्रैल 2024 तक ही निर्वाचन कार्य में लगायी जाये।
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