धमतरी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोविड 19 से एहतियात बरतने के लिए जनहित में सामान्य उपाय जारी किए गए हैं। इसके तहत दो साल के लिए विदेश यात्रा स्थगित रखने, कम से कम दो साल तक घर से बाहर में खाना नहीं खाने, अनावश्यक शादी-विवाह, पार्टी, सम्मेलन इत्यादि में नहीं जाने तथा अनावश्यक यात्रा नहीं करने की हिदायत दी गई है। साथ ही एक वर्ष तक भीड़-भाड़ वाले जगह पर बिल्कुल नहीं जाने, हर वक्त व्यक्तिगत एवं सामाजिक दूरी का पालन जरूर करने, जिस व्यक्ति को खांसी हो उससे दूरी बनाए रखने, घर से बाहर नाक-मुंह को हमेशा मास्क से ढंके रहने और ज्यादा से ज्यादा शाकाहारी भोजन लेने की समझाईश भी दी गई है।

यह भी बताया गया है कि सिनेमा, मॉल, भीड़ वाली जगह, बाजार पर जाने से कम से कम छ: माह और सेलून एवं ब्यूटीपार्लर जाने से यथासंभव बचा जाए। अनावश्यक मीटिंग से परहेज करने, वर्तमान में कोविड 19 बहुत बड़ी समस्या है और यह जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है। अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो तो बेल्ट, अंगुठी, घड़ी को नहीं पहनें और जरूरी हो तभी मोबाईल का उपयोग किया जाए। साथ ही रूमाल का उपयोग बंद किया जाए तथा टिशू पेपर एवं सेनिटाईजर का प्रयोग किया जाए। जूते-चप्पल घर के बाहर ही रखने, घर के अंदर जाने से पहले हाथ-पैर साबून से धोने की हिदायत दी गई है। बताया गया है कि अगर कोई शंकाप्रद कोरोना वायरस संक्रमित रोगी (कोविड 19) के आस-पास से निकले हैं, तो वह साबून से नहा लें।

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