छत्तीसगढ़ सरकार को इस धारा के कारण हर साल करोड़ों का नुकसान

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांतीय निकाय के आव्हान पर प्रदेश भर के हजारों पेंशनरों ने गांव से शहर तक सुशासन तिहार में 8 से 11 अप्रैल 25 के दौरान निर्धारित प्रोफार्मा में मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) को विलोपित करने की मांग को लेकर आवेदन जमा किया है। अनेक लोगों ने आन लाइन भी आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त जानकारी जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने दी है।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के विगत 24 वर्षो से लागू इस एक्ट के कारण छत्तीसगढ़ के 1 लाख और मध्यप्रदेश के 6 लाख से अधिक पेंशनर और परिवार पेंशनरों को डीआर एवं अन्य आर्थिक लाभ के लिए दोनों सरकार के सहमति के बाद भुगतान किया जाता है। इस वजह से भुगतान के आदेश जारी करने में एक ओर जहां विलंब होता है वहीं दूसरी ओर एरियर देने में आपसी सहमति नहीं होने के कारण दोनों राज्यों के पेंशनरों को आर्थिक हानि हो रही है। धारा 49 में दिए गए प्रावधान के अनुसार पेंशनरों दिए जाने वाले डीआर एवं अन्य आर्थिक स्वत्वों के भुगतान में 74:36 के अनुपात में बजट भार का बटवारा होता है। जिसके कारण सचिव मुकेश बंसल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार को प्रति वर्ष 2000 करोड़ से अधिक का नुकसान हो रहा है।
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बी के वर्मा, महिला प्रकोष्ठ प्रमुख द्रौपदी यादव , राष्ट्रीय मंत्री रामनारायण ताटी, पूरन सिंह पटेल, छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा,महामंत्री अनिल गोल्हानी, प्रदेश संगठन मंत्री टी पी सिंह, कोषाध्यक्ष बी एस दसमेर,प्रदेश के विभिन्न जिले के अध्यक्ष आर जी बोहरे रायपुर, आई सी श्रीवास्तव राजनांदगांव, राकेश जैन बिलासपुर, परमेश्वर स्वर्णकार जांजगीर चांपा, रमेश नंदे जशपुर, अभय शंकर गौराहा रायगढ़, देवनारायण साहू सारंगढ़, एम एल यादव कोरबा, भूपेन्द्र कुमार वर्मा दुर्ग, ओ पी भट्ट कांकेर, आर डी झाड़ी बीजापुर, एस के देहारी नारायणपुर, एस के धातोड़े कोंडागांव, पी एन उड़कुड़े दंतेवाड़ा, एस के कनौजिया सुकमा, प्रेमचंद गुप्ता वैकुंठपुर, माणिक चंद्र अंबिकापुर, महावीर राम बलरामपुर, संतोष ठाकुर सूरजपुर, आर ए शर्मा गौरेला पेंड्रा मरवाही, सतीश उपाध्याय मनेंद्रगढ़, पुरषोत्तम उपाध्याय सक्ती, भैया लाल परिहार मुंगेली, यवन कुमार डिंडोरे बेमेतरा आदि ने छत्तीसगढ़ सरकार से राज्य सरकार तथा राज्य सरकार के पेंशनर्स के हित में तत्काल धारा 49 को विलोपित करने हेतु जरूरी कार्यवाही करने की मांग की है।