दिल्ली व एनसीआर में प्रदूषण की मार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने गे्रडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप का तीसरा फेज लागू कर दिया हैं। इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर में कई पाबंदिया लागू हो गई। राजधानी परिक्षेत्र में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहन नहीं चल सकेंगे। अब सिर्फ आवश्यक सामान वाले मालवाहाकों को ही राजधानी व एनसीआर में प्रवेश की अनुमति होगी।
सीएक्यूएम के नए प्रतिबंधों के बाद कक्षा 5 तक के स्कूल ऑनलाइन मोड में चलेंगे। इसके साथ ही गैर जरूरी निर्माण कार्य भी बंद रहेंगे। आयोग के अनुसार यह फैसला दिल्ली के औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) के मंगलवार को 362 से बढक़र 430 हो जाने के बाद लिया गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया। ये पाबंदियां ग्रैप-1 व 2 के तहत पहले से लागू प्रतिबंधों के अतिरिक्त हैं। लोगों की समस्या को देखते हुए दिल्ली मेट्रोंं ने 60 अतिरिक्त ट्रिप शुरू की हैं।
पांचवी तक के स्कूल बंद, निर्माण सहित कई गतिविधियों पर रोक
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