बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक और मामले में दोषी करार दिया गया है। उन्हें 21 साल कैद की सजा सुनाई गई है। ढ़ाका कोर्ट ने पुर्बाचल प्लॉट घोटाले से जुड़े तीन मामलों में शेख हसीना के खिलाफ फैसला सुनाया है।

अदालत ने तीन में से एक मामले में शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद और बेटी साइमा वाजेद को पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई है। इस मामले में 20 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया था। जिनमें से 19 को अलग-अलग सजा सुनाई गई।

इसके अलावा, एक शख्स को तीनों मामलों में बरी कर दिया गया। ढाका कोर्ट में शेख हसीना की गैरमौजूदगी में यह फैसला सुनाया गया है। इससे पहले बांग्लादेश क्राइम ट्रिब्यूनल ने उन्हें पांच में से तीन मामलों में दोषी करार दिया था।एक मामले में हसीना को मौत की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा, दूसरे मामले में उम्रकैद की सजा हुई। आईसीटी ने पिछले साल जुलाई में हुए विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए 17 नवंबर को यह निर्णय दिया था।

बता दें कि बांग्लादेश की एंटी-करप्शन बॉडी ने 12 से 14 जनवरी के बीच जमीन घोटाले का मामला दर्ज किया था। तब पुर्बाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट के तहत प्लॉट के बंटवारे में कथित भ्रष्टाचार को लेकर छह अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे।

पूर्व पीएम पर आरोप लगाया गया था शेख हसीना ने बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर पुर्बाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट के सेक्टर 27 के डिप्लोमैटिक जोन में अपने और अपने बेटे-बेटी के अलावा अपनी बहन शेख रेहाना और उनके बेटे-बेटी के लिए गैर-कानूनी तरीके से छह प्लॉट हासिल किए थे। 25 मार्च को एंटी-करप्शन बॉडी की ओर से ढाका में मेट्रोपॉलिटन सीनियर स्पेशल जज की कोर्ट में छह चार्जशीट फाइल की गईं। चार्जशीट में हसीना का नाम सभी छह मामलों में कॉमन आरोपी के तौर पर शामिल था।

31 जुलाई को हसीना, रेहाना, सजीब वाजेद, पुतुल, बॉबी, ट्यूलिप और अजमीना समेत 29 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। शेख हसीना अक्टूबर में भारत आ गईं थी। अब मामले में फैसला सुनाया गया है।शेख हसीना को 17 नवंबर को ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने फांसी की सजा सुनाई। यह सजा मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में दी गई, जो 2024 के छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलन पर सरकार की क्रूर कार्रवाई से जुड़ा है। हसीना को अनुपस्थिति में दोषी ठहराया गया, क्योंकि वे अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद से भारत में रह रही हैं।

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