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बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेज विंग (EOW) ने 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी मामले में कपल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी) जोड़ दी है. यह कार्रवाई जांच के दौरान सामने आए नए सबूतों के आधार पर की गई है.

मामला मुंबई के बिजनेसमैन दीपक कोठारी की शिकायत पर आधारित है. उन्होंने आरोप लगाया है कि 2015 से 2023 के बीच शिल्पा शेट्टी और उनके पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने अपनी अब बंद हो चुकी कंपनी ‘बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड’ के लिए निवेश के नाम पर उनसे 60.48 करोड़ रुपये लिए हैं. लेकिन यह राशि व्यक्तिगत खर्चों में इस्तेमाल कर ली गई. अगस्त 2025 में ये मामला सामना आया था.

पहले इन धाराओं में दर्ज हुआ था केस

बिजनेसमैन दीपक कोठारी की शिकायत पर आधार पर पुलिन से FIR में IPC की धारा 403 (संपत्ति की बेईमानी से हड़पना) और 406 (विश्वासघात) लगाई गई थीं. अब जांच में विश्वसनीय गवाहों के बयान और इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिलने के बाद धारा 420 जोड़ी गई, जो अपराध को और गंभीर बनाती है.

जांच में मिले नए सबूत

सूत्रों के मुताबिक, मामले की गंभीरता और रकम को देखते हुए मुख्य शिकायतकर्ता आने वाले दिनों में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) से भी संपर्क कर सकता है. यदि ऐसा होता है तो मामला मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से भी जांच के दायरे में आ सकता है, जिससे कानूनी पेच और बढ़ सकते हैं.

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