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अहमदाबाद: क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन से पहले गुजरात सरकार ने गिफ्टी सिटी में शराब पीने के नियमों में बड़ी छूट दी है। गुजरात सरकार की तरफ से जारी नए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दूसरे राज्यों (नॉन गुजराती) में रहने वाले लोग और विदेशी नागरिक बिना परमिट के भी शराब का सेवन कर सकेंगे। उन्हें सिर्फ आई कार्ड दिखाना होगा। इतना ही नहीं गिफ्ट सिटी में स्थित कंपनियाें का कोई भी कर्मचारी एक वक्त पर एक साथ 25 मेहमानों को एक साथ शराब पिला सकेगा। सरकार के फैसले को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक (GIFT) सिटी के कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए क्रिसमस-नए साल का बेहतरीन तोहफा माना जा रहा है। नई अधिसूचना के बाद GIFT सिटी में नॉन रेजिडेंट विजिटर्स की शराब तक पहुंच आसान हो गई है। नॉन रेजिडेंट विजिटर्स में अन्य राज्यों और विदेशी देशों के लोग शामिल हैं।

दो साल पहले खुली थी शराबबंदी
गुजरात में गिफ्ट सिटी में शराबबंदी में छूट 30 दिसंबर, 2023 से लागू हुई। राज्य राज्य सरकार ने गिफ्ट सिटी को इंटरनेशनल फिनटेक हब बनाने और विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए ‘वाइन एंड डाइन’ सुविधाओं के तहत कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए शराब सेवन की अनुमति दी।गिफ्ट सिटी गुजरात में एकमात्र ऐसी जगह है, जहां निमयों के साथ शराब पीने की अनुमति है, जबकि पूरे राज्य में शराबबंदी है। गुजरात शुरुआत से ही एक ड्राई स्टेट है। यहां पर 1947 से ही शराबबंदी है। दिसंबर, 2023 में इस क्षेत्र में शराबबंदी हटने के बाद अभी तक 985 स्थायी शराब पहुंच परमिट जारी किए गए। आगंतुकों को 5,291 अस्थायी परमिट जारी किए गए। अक्टूबर, 2025 तक नियंत्रित प्रणाली के तहत 5,5525 बल्क लीटर शराब बेची गई।

नए अधिसूचना से क्या बदलाव?
नई अधिसूचना परमिट धारकों द्वारा आगंतुकों को प्रायोजित करने के मानदंडों में भी ढील देती है। मसलन गिफ्ट सिटी में कार्यरत कोई भी स्टॉफ जिसके पास शराब पीने का परमिट है। वह कर्मचारी एक समय में 25 मेहमानों तक की मेजबानी कर सकता है। इस पार्टी बिना परमिट वाले लोग वाइन-एंड-डाइन क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हैं, वे गुजरात के बाहर के रहने वाले और विदेशी होने चाहिए। सूत्रों ने यह भी बताया कि GIFT सिटी के कर्मचारी अब अपने पहचान पत्र के आधार पर फॉर्म A1 जमा करके शराब पहुंच परमिट प्राप्त कर सकते हैं। पहले, कर्मचारियों को कंपनी के HR से ऑथराइजेशन/अप्रूवल लेना पड़ता था, जिसकी अब जरूरत नहीं है। एक कर्मचारी अपना परमिट ले सकता है और बिना किसी अतिरिक्त अप्रूवल के 25 मेहमानों तक की मेजबानी कर सकता है। इसके अलावा, जो कर्मचारी अपना परमिट जमा किए बिना GIFT सिटी छोड़ देता है, उसके लिए कंपनी अब जिम्मेदार नहीं होगी।

होटल के कमरे में मिलेगी शराब
नए नियमों के तहत अब होटल और रेस्टोरेंट के पूरे परिसर में शराब परोसी जा सकती है, जिसमें लॉन, पूल के किनारे के इलाके, छत और यहां तक कि होटल के प्राइवेट कमरे भी शामिल हैं। बशर्ते आउटलेट के पास FL-III लाइसेंस हो। पहले यह सुविधा सिर्फ खास परमिट वाले कर्मचारियों के लिए तय ‘वाइन एंड डाइन’ जोन में ही थी। GIFT सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप सीईओ संजय कौल ने टीओआई से कहा कि यह नोटिफिकेशन GIFT सिटी को एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय और व्यावसायिक जिले के रूप में उसकी भूमिका को सपोर्ट करने के लिए एक व्यावहारिक कदम है। इंडस्ट्री के लोगों ने कहा कि यह कदम राज्य की वैश्विक वित्तीय केंद्र बनने और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स (CWG 2030) और ओलंपिक 2036 की मेजबानी करने की महत्वाकांक्षा के अनुरूप है।

शराब पीने की उम्र 21 वर्ष
टीओआई ने गिफ्ट सिटी के सूत्रों के हवाले बताया है शराब पीने में ढील के नियमों के साथ GIFT सिटी में एक ग्रुप परमिट स्ट्रक्चर भी उपलब्ध है। कोई भी कंपनी एक इवेंट ऑर्गनाइज कर सकती है और सभी मेहमानों के लिए ग्रुप परमिट ले सकती है। यह परमिट ऑथराइज्ड GIFT सिटी अधिकारियों द्वारा जारी किया जाएगा। गिफ्ट सिटी में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 21 तय की गई है। गुजरात में गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच स्थित गिफ्ट सिटी देश की पहली स्मार्ट सिटी है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सोच के तहत बनाई गई है। गिफ्ट सिटी उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में गिनी जाती है। गिफ्ट सिटी में शराबबंदी हटने के बाद इसका विकास तेज हुआ। कई विदेश यूनिवर्सिटी ने यहां अपने कैंपस स्थापित किए हैं।

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