छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19(1) के तहत एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है । इस आदेश के अनुसार, मंत्रालय के समस्त सचिवालय सेवा के प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अपनी अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है । यह विवरण कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की स्थिति में धारित संपत्ति के आधार पर तैयार किया जाना है । शासन ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित कर्मियों को यह जानकारी 31 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी ।

प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से, इस बार संपत्ति का विवरण कागजी दस्तावेजों के बजाय ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा। सभी कर्मचारियों को एन.आई.सी. द्वारा संचालित SPARROW (epar.cg.gov.in) पोर्टल के माध्यम से अपना विवरण दर्ज करना होगा । सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में सभी विभागों के सचिवों और प्रमुख सचिवों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को नियत समय सीमा के भीतर पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने हेतु निर्देशित करें ।

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