ग्वालियर: जिले की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में दोषी रिंकू वाल्मीक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला तब आया जब पीड़िता और उसकी मां सुनवाई के दौरान अपने बयानों से मुकर गईं, लेकिन पुलिस द्वारा जुटाए गए ठोस साक्ष्यों और परिस्थितिजन्य तथ्यों के आधार पर अदालत ने यह निर्णय लिया। अदालत ने पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दो लाख रुपये की राशि दिलाने का भी निर्देश दिया है।

जुर्माना नहीं दिया तो एक साल सश्रम कारवास

एकादशम अपर सत्र विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ग्वालियर के न्यायाधीश तरुण सिंह ने आरोपी रिंकू वाल्मीक पुत्र रतीराम को दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास के साथ 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया गया है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में उसे एक वर्ष का सश्रम कारावास अलग से भुगतना होगा। इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रसन्न यादव ने पैरवी की।

पीड़िता की मां ने लिखाई थी रिपोर्ट

घटना की रिपोर्ट पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई थी। इसके बाद थाना सिरोल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और पॉक्सो एक्ट के तहत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि यद्यपि सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसकी मां अपने बयानों से मुकर गई थीं, लेकिन थाना सिरोल पुलिस द्वारा संकलित ठोस साक्ष्य, परिस्थितिजन्य तथ्य और अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपित पर दोष सिद्ध हुआ है।

फैसले के बाद केंद्रीय जेल भेजा आरोपी

न्यायाधीश ने पीड़िता पर पड़े शारीरिक व मानसिक प्रभाव, उसके भविष्य और मनोवैज्ञानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिए कि पीड़िता को प्रतिकर स्वरूप दो लाख रुपये की राशि नियमानुसार दिलाई जाए। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी का सजा वारंट तैयार कर उसे दंड भुगतने के लिए केंद्रीय जेल ग्वालियर भेज दिया गया।

मई 2025 की घटना

यह पूरी घटना 27 मई 2025 को हुई थी। फरियादिया रेखा (परिवर्तित नाम), निवासी घाटीगांव, हाल निवासी थाना सिरोल क्षेत्र ग्वालियर ने थाना सिरोल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फरियादिया ने बताया कि दोपहर के समय उसकी नाबालिग बेटी और बेटा बाहर खेल रहे थे। कुछ देर बाद जब बेटी दिखाई नहीं दी तो तलाश की गई। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले रिंकू वाल्मीक पुत्र रतीराम के घर में झांककर देखा तो बच्ची उसके साथ मौजूद थी। जब मां ने बेटी से पूछताछ की तो उसने बताया कि उस व्यक्ति ने उसके साथ गलत काम किया। इसी आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की।

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