यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत मंडपम में हुए ‘शर्टलेस’ विरोध प्रदर्शन मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उदय को आज, शनिवार, 28 फरवरी की सुबह जमानत दे दी है।

रिमांड बढ़ाने की अर्जी खारिज

एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान 20 फरवरी को यूथ कांग्रेस ने ‘शर्टलेस’ विरोध प्रदर्शन किया था। पुलिस ने उदय के साथ कृष्ण हरि, कुन्दन यादव, नरसिम्हा यादव, अजय कुमार यादव और कुछ अन्य यूथ कांग्रेस सदस्यों को गिरफ्तार किया था और उदय को मुख्य साजिशकर्ता बताया था। देर रात सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस की 7 दिन की रिमांड बढ़ाने की अर्जी खारिज कर दी, क्योंकि उदय के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले।

किन शर्तों पर मिली जमानत?

उदय को पटियाला हाउस कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट से जमानत तो मिल गई है, लेकिन इसके लिए उदय को कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। जमानत शर्तों में 50 हजार रुपये के पर्सनल बॉन्ड का भुगतान ज़रूरी है। इसके साथ ही उदय को कोर्ट में अपने पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिवासेज़ भी सरेंडर करने होंगे।

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