दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के बाद उपजे तनाव और ‘खून की होली’ जैसी धमकियों के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा हस्तक्षेप किया है। अदालत ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ईद के दौरान क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता और पर्याप्त इंतजाम किए जाएं।

राम नवमी तक छावनी में तब्दील रहेगा इलाका

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में सुरक्षा की समय-सीमा को केवल ईद तक सीमित नहीं रखा है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देशित किया है कि सुरक्षा के ये कड़े इंतजाम राम नवमी तक जारी रखे जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक शांति भंग होने की गुंजाइश न रहे। कोर्ट का यह फैसला उन रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें स्थानीय निवासियों द्वारा असुरक्षा और पलायन की बात कही गई थी।

दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी

कार्यवाही के दौरान हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को औपचारिक नोटिस जारी कर इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। अदालत ने पुलिस से पूछा है कि अब तक इलाके में शांति बहाली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और भविष्य की कार्य कार्ययोजना क्या है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 6 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है।

अदालत ने क्यों दिया यह आदेश?

हाल ही में उत्तम नगर में हुई एक युवक की हत्या के बाद सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर भड़काऊ बयानबाजी तेज हो गई थी। स्थानीय अल्पसंख्यकों ने आरोप लगाया था कि उन्हें त्योहारों पर हिंसा की धमकियां मिल रही हैं। राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं के बयानों के बाद यह मामला राजनीतिक रूप से भी गरमा गया था। ऐसे में हाई कोर्ट का यह आदेश स्थानीय लोगों में विश्वास जगाने और कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

Eid खराब करने की मिली थी धमकी

होली के दिन दो पक्षों में हुई लड़ाई में तरुण की मौत के बाद दिल्ली के उत्तम नगर में तनाव का माहौल बना हुआ है। इसी बीच कई संगठनों के द्वारा आपत्तिजनक बयान दिए गए, जिसके बाद वहां के वातावरण में दहशत फैल गया। ईद के त्योहार पर कोई हिंसा न हो इसके लिए मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। अब कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के आदेश देते हुए कहा है कि वहां पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उत्तम नगर में इतने पुलिस तैनात करें कि वहां के लोगों के भय नाम की कोई चीज न रहें।

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