नवा रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने शासकीय पत्र व्यवहार को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है । नए निर्देशों के अनुसार, अब कार्यालयीन पत्रों, ज्ञापनों या आदेशों की पृष्ठांकित प्रति (Endorsement) पर सक्षम अधिकारी को अलग से हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होगी ।
डिजिटल व्यवस्था और ई-ऑफिस के कारण लिया गया निर्णय
शासन ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में राज्य के सभी कार्यालयों में कार्य ई-ऑफिस के माध्यम से संपादित किए जा रहे हैं । तकनीकी रूप से एक ही अधिकारी के लिए एक ही दस्तावेज में दो अलग-अलग स्थानों पर डिजिटल हस्ताक्षर करना संभव नहीं होता है ।
मुख्य दिशा-निर्देश:
- डिजिटल हस्ताक्षर ही पर्याप्त: डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों में मुख्य भाग पर किया गया हस्ताक्षर पूरे दस्तावेज को प्रमाणित करता है, इसलिए पृष्ठांकन के लिए अलग हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे ।
- केवल उल्लेख ही काफी: पृष्ठांकित प्रति (Endorsement) में केवल संबंधित व्यक्ति, पदनाम या कार्यालय का स्पष्ट उल्लेख करना ही पर्याप्त होगा ।
- सूचना और कार्यवाही: प्रचलित परंपरा के अनुसार, पृष्ठांकित प्रति केवल सूचना और आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है ।
यह आदेश सचिव अविनाश चम्पावत द्वारा जारी किया गया है और इसे राज्य के समस्त विभागों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं । इस बदलाव से शासकीय कार्यप्रणाली में सरलता आएगी और डिजिटल दस्तावेजों के प्रबंधन में सुगमता होगी।



















