इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत को मेघालय पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मेघालय पुलिस ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर सोनम रघुवंशी को दी गई जमानत पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। सोनम मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की कथित हत्या की मुख्य आरोपी है। पुलिस का कहना है कि अगर उसे रिहा किया गया तो वह न्याय से भाग सकती है।

इस चर्चित मामले में राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस एमएम सुंदरेश और शील नागू की वेकेशन बेंच के सामने मामले को अर्जेंट लिस्टिंग के लिए मेंशन किया और शुक्रवार को सुनवाई की मांग की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाई कोर्ट ने यह कहते हुए सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी है कि गिरफ्तारी के आधार उन्हें नहीं बताए गए थे। हालांकि यह महज एक टाइपिंग गलती थी। हम उसकी जमानत के आदेश पर रोक लगाना चाहते हैं। रिहा होने पर वह फरार हो जाएगी।

क्या है मामला?

देश के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करने की याचिका को मेघायल हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने निचली अदालत के जमानत आदेश को बरकरार रखा था। पुलिस ने हाई कोर्ट में दलील दी थी कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सोनम की जमानत रद्द की जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने इस अपील को स्वीकार नहीं किया।

2025 में मर्डर और साजिश

मध्य प्रदेश के इंदौर के राज रघुवंशी की शादी मई 2025 में सोनम रघुवंशी से हुई थी। हनीमून के लिए दोनों मेघायल रवाना हुए थे, लेकिन घूमने के दौरान नवविवाहित जोड़ा संदिग्ध हालात में लापता हो गया था। मामले की जांच पड़ताल और तलाशी अभियान के बाद राजा रघुवंशी का शव चेरापूंजी की एक गहरी खाई में सड़ी-गली अवस्था में बरामद हुआ था। जांच में सोची-समझी साजिश का खुलासा हुआ। पत्नी सोनम रघुवंशी मुख्य साजिशकर्ता हैं, जिसका एक युवक से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। उसी प्रेमी ने भाड़े के हत्यारों को भेजकर राज रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया था।

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