इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे टैक्सपेयर्स को ‘Discard Return’ का फीचर देता है. इसकी मदद से आप वेरिफाई होने से पहले अपनी ITR को पूरी तरह हटाकर सही जानकारी के साथ नई ITR फाइल कर सकते हैं.

हालांकि, इस सुविधा का इस्तेमाल सोच-समझकर करना जरूरी है. क्योंकि एक बार ITR डिस्कार्ड होने के बाद उसे ऐसे माना जाता है जैसे वह कभी फाइल ही नहीं हुई थी. अगर इसके बाद नई ITR तय समय सीमा के बाद फाइल की जाती है, तो उसे Belated Return माना जाएगा और लेट फाइलिंग से जुड़े नियम लागू हो सकते हैं.

क्या है ‘Discard Return’ फीचर?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यह फीचर Original, Belated और Revised ITR पर लागू होती है, लेकिन एक शर्त है कि रिटर्न अब तक वेरिफाई नहीं हुई हो. अगर ITR फाइल करने के बाद आपको इनमें से कोई गलती दिखती है, तो यह ऑप्शन काम आ सकता है.

  • आय (Income) की गलत जानकारी
  • कोई जरूरी deduction छूट जाना
  • टैक्स कैलकुलेशन में गलती
  • अन्य किसी तरह की जानकारी गलत भर जाना

ITR डिस्कार्ड करने के बाद पुरानी फाइलिंग पोर्टल से हट जाती है और आप नई ITR फाइल कर सकते हैं.

कब तक कर सकते हैं ITR डिस्कार्ड?

यह सुविधा केवल ITR वेरिफाई होने से पहले उपलब्ध रहती है. एक बार e-Verification पूरा हो गया तो रिटर्न डिस्कार्ड नहीं की जा सकती. इसके अलावा अगर आपने ITR-V की फिजिकल कॉपी CPC भेज दी है, तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस सुविधा का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है. अच्छी बात यह है कि जब तक रिटर्न वेरिफाई नहीं हुई है, तब तक Discard Return फीचर कितनी भी बार इस्तेमाल किया जा सकता है. यह सुविधा Assessment Year 2023-24 से फाइल की गई ITR के लिए उपलब्ध है और आमतौर पर Section 139(1), 139(4) और 139(5) के तहत लागू फाइलिंग की समय सीमा तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.

ITR कैसे करें Discard?

अगर आपको अपनी ITR हटानी है, तो ये आसान स्टेप्स अपनाएं:

  • Income Tax e-Filing Portal पर लॉगिन करें.
  • e-File में जाकर Income Tax Return चुनें.
  • e-Verify ITR सेक्शन खोलें.
  • संबंधित ITR चुनकर Discard पर क्लिक करें.
  • कार्रवाई को कन्फर्म कर दें.

इसके बाद पुरानी ITR हट जाएगी और आप नई रिटर्न फाइल कर सकेंगे.

Discard और Revised Return में क्या फर्क है?

कई लोग Discard Return और Revised Return को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं.

  • Revised Return में पुरानी ITR रिकॉर्ड में बनी रहती है और उसी में सुधार करके नई जानकारी जमा की जाती है.
  • Discard Return में पुरानी अनवेरिफाइड ITR पूरी तरह हट जाती है. इसके बाद नई ITR ऐसे फाइल होती है जैसे पहले कोई रिटर्न दाखिल ही नहीं की गई थी.

यही वजह है कि अगर आपने समय सीमा के भीतर ITR फाइल की थी, लेकिन बाद में उसे Discard कर दिया और नई रिटर्न डेडलाइन के बाद फाइल की, तो वह Original Return नहीं बल्कि Belated Return मानी जाएगी. इसलिए इस सुविधा का इस्तेमाल करने से पहले फाइलिंग की आखिरी तारीख का जरूर ध्यान रखें.

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