पहलवान विनेश फोगाट की ओर से भारतीय कुश्ती महासंघ  के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने महासंघ से अपना पक्ष रखने को कहा.जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने कहा कि फिलहाल मामले में औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया जा रहा है.कोर्ट ने WFI के वकील को निर्देश दिया कि वह महासंघ से इस मामले में निर्देश लेकर अगली तारीख पर अदालत को बताए.

विनेश फोगाट ने दो शो-कॉज नोटिस को दी चुनौती

विनेश फोगाट ने अपनी याचिका में WFI की ओर से 9 मई और 17 जून को जारी किए गए शो-कॉज नोटिस और उनके आधार पर शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती दी. उनका आरोप है कि ये कार्रवाई उनके खिलाफ लंबे समय से चल रहे मनमाने और दुर्भावनापूर्ण रवैये का हिस्सा है.

मां बनने के बाद वापसी में भी नहीं मिली राहत

याचिका में फोगाट ने कहा है कि वह मातृत्व के बाद दोबारा प्रतिस्पर्धी कुश्ती में लौटना चाहती थी. लेकिन उन्हें वापसी का आसान रास्ता देने के बजाय फिर से उसी प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया से गुजरने को कहा गया. जो सामान्य खिलाड़ियों पर लागू होती है.

उनका कहना है कि जिस अवधि में वह मातृत्व के कारण प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले सकी.उसी दौरान हुए टूर्नामेंटों के प्रदर्शन को पात्रता तय करने के लिए आधार बनाया गया. इससे उन्हें ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए भी जवाबदेह ठहराया गया.जिनमें वह उस समय हिस्सा ही नहीं ले सकती थीं.

मुझे गैरहाजिरी की सजा दी जा रही- विनेश फोगाट

विनेश की तरफ से कोर्ट में पेश वकील ने दलील दी कि नियमों में ऐसा कोई व्यावहारिक रास्ता होना चाहिए था जिससे मातृत्व के बाद खिलाड़ी सम्मानजनक तरीके से प्रतियोगिता में वापसी कर सके. उनका आरोप है कि मौजूदा व्यवस्था में उनकी गैरहाजिरी को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया.

टेस्टिंग एजेंसी ने जनवरी से दी थी खेलने की मंजूरी

फोगाट ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उन्हें 1 जनवरी 2026 से प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए मंजूरी दे दी थी. इसके बावजूद WFI की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई जिसे उन्होंने अनुचित बताया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने WFI से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने WFI के साथ-साथ केंद्र सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ (को भी मामले में जवाब देने को कहा. हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया जा रहा है और WFI से पहले निर्देश लेने को कहा गया है.मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी.

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