रायपुर | छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा “श्रीकृष्ण जन्माष्टमी” के पावन अवसर पर 04 सितंबर 2026 (शुक्रवार) को संपूर्ण राज्य में ‘शुष्क दिवस’ (Dry Day) घोषित किया गया है। इस दिन प्रदेश की सभी देशी व विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब, भांग की दुकानें एवं मदिरा बेचने या परोसने वाले सभी व्यावसायिक व गैर-मालिकाना प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे। इस दौरान किसी भी स्थान पर शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी।
प्रशासन ने शुष्क दिवस के कड़ाई से पालन के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस अवधि में व्यक्तिगत या गैर-लाइसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के अवैध भंडारण पर कड़ी रोक लगाई जाएगी तथा उल्लंघन करने पर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, अवैध मदिरा के परिवहन और बिक्री को रोकने के लिए समस्त जिला कार्यालयों, संभागीय और राज्य स्तरीय उड़नदस्तों को विशेष जांच दल गठित कर संदिग्ध ठिकानों और वाहनों की सघन चेकिंग करने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।


















