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इन नियमों का पालन करेंगे तभी मिलेगी विमान यात्रा की इजाजत, जारी की गई SOP

नई दिल्ली. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने 25 मई से घरेलू वाणिज्यिक उड़ान संचालन की सिफारिश के लिए अपने सभी हवाई अड्डों को मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया है. सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से एसओपी के अनुसार अपने फोन पर आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकृत होना अनिवार्य होगा.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  ने कहा कि फोन में आरोग्य सेतु ऐप प्रवेश द्वार पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल / हवाई अड्डे के कर्मचारियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा. हालांकि, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आरोग्य सेतु अनिवार्य नहीं है.

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